25 लाख रूपये के चेक रिटर्न मामले में महिला ब्रोकर को 18 माह की कैद

25 लाख रूपये के चेक रिटर्न मामले में महिला ब्रोकर को 18 माह की कैद

पिछले पांच-छह साल से शुरू थी केस की कार्यवाही

टेक्सटाइल मार्केट में व्यापारियों को दिया उधार कपड़ों की बाकी रकम के एवंज में दिए 25 लाख रूपए के चेक रिटर्न मामले में आरोपी महिला को एडिश्नल चीफ ज्युडिश्यल मेजिस्ट्रेट वी.के. दोषी ने कसूरवार ठहराते हुए 18 माह की कैद, चेक की दोगुनी रकम मुआवजा क तौरपर देने का आदेश दिया।
टेक्सटाइल मार्केट में मे. करिश्मा क्रिएशन के फरियादी संचालक विलास प्रमोद बरवालिया ने आरोपी ब्रोकर दंपत्ति शिल्पाबेन और उनका पति राजकुमार भंडारी मार्फत अलग-अलग व्यापारियों को वर्ष 2015 दौरान फरियादी के पास से कुल 29.28 लाख का उधार माल बेचा था। फरियादी ने पेमेंट की मांगने पर शिल्पा राजकुमार भंडारी ने अक्टूबर-2016 में 25.04 लाख का चेक लिखकर दिया था। लेकिन वह रिटर्न होने से फरियादी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। पिछले पांच-छह साल से शुरू केस कार्यवाही की अंतिम सुनवाई बाद कोर्ट ने आरोपी महिला ब्रोकर को दोषी ठहराते हुए 18 माह की कैद की सजा सुनाई।
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