अक्षरधम मंदिर हमले की आज 20वीं बरसी, अब तक नहीं पता चल पाया हमले के पीछे का पूरा सच

अक्षरधम मंदिर हमले की आज 20वीं बरसी, अब तक नहीं पता चल पाया हमले के पीछे का पूरा सच

श्रद्धालु और सेना की वर्दी में घुसे थे आरोपी, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जेश-ए-मोहम्मद से टार जुड़े होने का किया गया था दावा

गांधीनगर के प्रतिष्ठित अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमले की आज 20वीं बरसी है। इस हमले से न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश में कोहराम मच गया। बंदूकधारियों से लड़ने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के ब्लैककैट कमांडो को तैनात किया गया था। उन्होंने पूरी रात प्रचार किया और दोनों हमलावरों की मौत के साथ अभियान समाप्त हो गया। 
पुलिस ने दावा किया कि हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद का हाथ था और मृतक इससे जुड़े थे। मृतकों की सहायता करने और उन्हें उकसाने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। हालांकि, शीर्ष अदालत ने सभी छह को बरी कर दिया और गुजरात पुलिस के प्रदर्शन पर गंभीर सवाल उठाए।
गोधरा दंगों के बाद गुजरात में भड़के दंगे थम गए थे। छह महीने तक राज्य में शांति रही और सार्वजनिक जीवन सामान्य होने लगा। धीरे-धीरे लोग स्वतंत्र रूप से घूमने लगे। विधानसभा चुनाव करीब तीन महीने दूर थे, सियासी माहौल गर्मा गया था और पार्टियां एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे थे। ता. 24 सितंबर 2002 को मंगलवार के दिन जब अक्षरधाम मंदिर में दर्शन करने श्रद्धालु आ रहे थे तभी श्रद्धालु और सेना की वर्दी में दो लोग मंदिर परिसर में घुसे और एके-56 राइफल से अंधाधुंध फायरिंग करने के अलावा हथगोले भी फेंकने लगे।
शुरुआत में गुजरात पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं पहुंच सके और एनएसजी की मदद लेने का फैसला किया। उसी शाम ब्लैककैट कमांडो की एक विशेष टुकड़ी पहुंची और मोर्चा संभाला। एनएसजी और दोनों हमलावरों के बीच पूरी रात झड़प हुई, जिसके बाद दोनों मारे गए। इससे पहले 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 80 से ज्यादा घायल हुए थे। मरने वालों में गुजरात पुलिस के जवान भी शामिल हैं। हमले में एक एनएसजी कमांडो सृजन सिंह भंडारी भी मारा गया। उसे अहमदाबाद सिविल अस्पताल में गोली मार दी गई और उसका इलाज किया गया।
अपने परिवार की इच्छा के बाद, उन्हें एम्स, नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां मई 2004 में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने दावा किया कि मारे गए पाकिस्तानी नागरिक मुर्तुजा हाफिज यासीन और अशरफ अली मोहम्मद फारूक थे, जिन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद के इशारे पर हमला किया था।
जुलाई 2006 में पोटा की एक विशेष अदालत ने एडम अजमेरी, शान मियां और मुफ्ती अब्दुल कय्यूम मोहम्मद सलीम शेख को उम्रकैद, अब्दुल मियां कादरी को 10 साल और अल्ताफ हुसैन को पांच साल जेल की सजा सुनाई थी। अदालत सुरक्षा कारणों से साबरमती जेल में बैठी थी। उस पर हत्या, आपराधिक साजिश और हमलावरों की सहायता करने और उन्हें उकसाने का आरोप लगाया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत के आदेश पर मुहर लगाने के बाद ही उसकी सजा लागू होती है। इसके अलावा दोषियों ने सजा के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था।
उच्च न्यायालय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता माजिद मेमन ने पत्र की भाषा पर सवाल उठाया। जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ा, हाईकोर्ट ने मौत की सजा सहित तीनों की सजा को बरकरार रखा, जिसके खिलाफ आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। उसने दावा किया कि उसका कबूलनामा यातना के माध्यम से प्राप्त किया गया था और इसलिए उसे मान्य नहीं रखना चाहिए। जिसके बाद आज तक इस मामले में रहस्य बना हुआ रहा है।