व्हिकल रजिस्ट्रेशन को लेकर आया नया नियम, अब भारत सीरीज के तहत होगा गाड़ियों का पंजीकरण

व्हिकल रजिस्ट्रेशन को लेकर आया नया नियम, अब भारत सीरीज के तहत होगा गाड़ियों का पंजीकरण

एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर नहीं लेना पड़ेगा फिर से नया रजिस्ट्रेशन नंबर

रोड परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने नाई गाड़ियों के लिए भारत सीरीज कि अधिसूचना जारी कि है। इस सीरीज के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारी, आर्मी में काम करने वाले लोग और अन्य कई लोगों को फायदा होगा। नए नियम के तहत गाड़ियों को BH सीरीज के तहत रजिस्टर करवाना होगा। इस सीरीज का असब्से बड़ा फायदा यह होगा कि अन्य राज्यों में जाने पर भी उस राज्य का नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेने कि जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यदि गाड़ी का मालिक दूसरे राज्य में शिफ्ट होगा तो भी वह अपने पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से ही काम चला सकेगा। 
भारत व्हिकल सीरीज से केंद्र सरकार के कर्मचारी, आर्मी और उन लोगों को फायदा होगा जो नौकरी या अन्य काम से अधिकतर समय एक राज्य में से दूसरे राज्य में आते जाते रहते है। BH व्हिकल सीरीज के तहत अब हर बार नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार लिए हुये रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आपका काम हो सकेगा।
BH सीरीज के तहत मोटर व्हिकल टैक्स 2 साल या 4, 6, 8 साल के हिसाब से लगाया जाएगा। 4 साल के बाद मोटर व्हिकल टैक्स वार्षिक रूप से लगाया जाएगा। वार्षिक रूप से लगाया जाने वाला यह टैक्स पहले लिए गए टैक्स के मुक़ाबले आधा होगा।
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