राज्य की तमाम गैरकानूनी बिल्डिंग्स को लेकर हाई कोर्ट का कड़ा रवैया, नगर पालिका को दिया सील करने और तत्काल कार्रवाई का आदेश

राज्य की तमाम गैरकानूनी बिल्डिंग्स को लेकर हाई कोर्ट का कड़ा रवैया, नगर पालिका को दिया सील करने और तत्काल कार्रवाई का आदेश

गुजरात उच्च न्यायालय ने अस्पतालों और वाणिज्यिक परिसरों में आग की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की

गुजरात उच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर राज्य सरकार और उसके अधिकारियों को राज्य में उन सभी भवनों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जो बिना फायर एक्ट के, बिना बीयूपी के और अनुमोदित योजना के उल्लंघन में बनाए गए हैं। अग्नि सुरक्षा पर गैर-प्रकटीकरण रिट की सुनवाई के दौरान, गुजरात उच्च न्यायालय ने अस्पतालों और वाणिज्यिक परिसरों में आग की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज राज्य सरकार को राज्य के अस्पतालों में कांच से ढके अस्पतालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने, अस्पतालों में भूतल पर आईसीयू रखने और सीढ़ियों में अनिवार्य वेंटिलेशन प्रदान करने का निर्देश दिया। साथ ही हाईकोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन क्यों नहीं किया गया, इस पर राज्य सरकार ने अहमदाबाद नगर निगम समेत तमाम नगर निगमों और तमाम नगर पालिकाओं से स्पष्टीकरण मांगा है। उच्च न्यायालय ने सरकार, अमुको और इन सभी अधिकारियों को तीन सप्ताह के भीतर मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद नगर निगम को अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा करने का भी निर्देश दिया था कि देव कॉम्प्लेक्स में हाल ही में आग में दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई थी। गुजरात उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अमित पांचाल ने स्वयं राज्य में अग्नि सुरक्षा लागू करने के मुद्दे पर एक गैर-प्रकटीकरण रिट याचिका दायर की थी। आज यहां जारी एक बयान में, उन्होंने कहा कि शहर में परिमल गार्डन के पास देव कॉम्प्लेक्स अस्पताल में हाल ही में आग लगने के कारण एक नई याचिका दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि निर्दोष नागरिकों की मौत हो रही है और अस्पताल में इस तरह की घटनाएं और अग्नि सुरक्षा प्रवर्तन की कमी के कारण उनकी जान खतरे में है।
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं लेकिन सरकार और अमुको अधिकारियों द्वारा इसे अभी तक सख्ती से लागू नहीं किया गया है, जिसके कारण ऐसी घटनाएं हुई हैं। प्रदेश में शीशे से ढके अस्पतालों में आग लगने पर धुआं जल्दी नहीं निकलता और बाहर से गर्मी और कांच से निकलने वाली आग से स्थिति विकराल हो जाती है। हालांकि अमुको दमकल विभाग के पास पर्याप्त उपकरण हैं, लेकिन वे ऐसी स्थिति में ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं और वे मुसीबत में हैं। बड़ा गंभीर सवाल यह है कि राज्य के जिन अस्पतालों में बीयूपी, फायर सेफ्टी या एनओसी नहीं है, वे इस तरह की आग दुर्घटनाओं से कैसे लड़ सकते हैं और मरीजों या नागरिकों की जान बचा सकते हैं।
याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट की ओर इशारा करते हुए कहा कि देव कॉम्प्लेक्स स्थित अस्पताल में आग लगने के दौरान कांच लगे होने के कारण कांच का उत्सर्जन नहीं हो सका। याचिकाकर्ता की ओर से राज्य के अस्पतालों में कांच के ढक्कन को तत्काल हटाने, किसी भी परिस्थिति में कांच से ढके अस्पतालों को मंजूरी न देने और राज्य के अस्पतालों की सीढ़ियों में वेंटिलेशन रखने सहित निर्देशों का पालन न करने की गंभीर शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। - प्रदेश में बिना बीयूपी भवनों, अग्नि सुरक्षा अधिनियम का क्रियान्वयन व योजना की स्वीकृति के बिना निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई करें।
राज्य के अस्पतालों में आग की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा, "आप इस तरह के एक मंजिला रेस्तरां और दूसरी मंजिल के अस्पताल को कैसे काम करने देते हैं?" रेस्तरां में आग लगने और बड़ा हादसा होने पर अस्पताल में फैल जाने वाली सामान्य बात क्यों नहीं समझ पाते। आपके फैसले निर्दोष नागरिकों और अस्पताल के मरीजों के जीवन को खतरे में डालते हैं। उच्च न्यायालय ने यह भी सवाल किया कि व्यावसायिक भवनों में अस्पतालों को कैसे मंजूरी दी जा सकती है।
Tags: Gujarat