रिजर्व बैंक ने किया अपने नियमों में बदलाव, बिना ओटीपी के भी हो सकेगा ट्रांजैक्शन

रिजर्व बैंक ने किया अपने नियमों में बदलाव, बिना ओटीपी के भी हो सकेगा ट्रांजैक्शन

सेंट्रल बैंक ने ऑटो डेबिट यानी रेकरिंग पेमेंट के लिए खुद-ब-खुद होने वाले भुगतान की लिमिट को 5000 रुपए से बढ़ाकर 15000 रुपए कर दिया

रिजर्व बैंक ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किये है। अपने मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक में लिए गए फैसले के बारे में बताते हुए गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि सेंट्रल बैंक ने ऑटो डेबिट यानी रेकरिंग पेमेंट के लिए खुद-ब-खुद होने वाले भुगतान की लिमिट को 5000 रुपए से बढ़ाकर 15000 रुपए कर दिया है।
आपको बता दें कि आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2021 को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई की मदद से होने वाले रेकरिंग पेमेंट के लिए जरुरी ओटीपी ऑथेंटिकेशन में बदलाव करते हुए 5000 के रेकरिंग के नियम को 15 हजार कर दिया है। पहले इसके लिए वन टाइम ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है और उसके बाद यह मंथली आधार पर ऑटो मोड में काम करता है। अब पंद्रह हजार रुपए तक का रेकरिंग ट्रांजैक्शन के लिए हर बार ओटीपी की जरूरत नहीं होगी। उससे ज्यादा का ट्रांजैक्शन करने पर ओटीपी की जरूरत होगी।
रेकरिंग पेमेंट की मदद से आप मंथली सब्सक्रिप्शन, इंटरनेट रिचार्ज, इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करना, एजुकेशन फीस जमा करना जैसे काम करते हैं। इसकी लिमिट को बढ़ाकर 15 हजार करने से ग्राहकों को सुविधा मिलेगी। रिजर्व बैंक की तरफ से दी गई सूचना के मुताबिक, इसमें 3400 इंटरनेशनल मर्चेंट समेत अभी तक 6.25 करोड़ मैंडेट रजिस्टर की गई है। रिजर्व बैंक ने पहली बार 1 अक्टूबर 2021 को ऑटो डेबिट रूल्स को लागू किया था। वर्तमान में पेमेंट वाले दिन से कम से कम 24 घंटे पहले कस्टमर को ऑटो डेबिट को लेकर मैसेज भेजना जरूरी है।अपने मोबाइल पर भीम ऑटो पे सिस्टम सेट करना चाहते हैं तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बताए निर्देशों का पालन कर सकते हैं।
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