अब सोशल मीडिया प्लेटफार्म नहीं कर सकेंगे मनमानी, जानें सरकार ने कौन सी नई गाइडलाइंस जारी की हैं

अब सोशल मीडिया प्लेटफार्म नहीं कर सकेंगे मनमानी, जानें सरकार ने कौन सी नई गाइडलाइंस जारी की हैं

अब सोशल मीडिया प्लेटफार्म को यूजर्स की शिकायतों की सुनवाई के लिए ग्रीवांस रीड्रेसेल मैकेनिज्म बनाना होगा। वहीं ओटीटी प्लेटफार्म को सेल्फ रेगुलेशन करना होगा।

नई दिल्ली, 25 फरवरी (आईएएनएस)| केंद्र सरकार ने फेसबुक, ट्विटर जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के यूजर्स की शिकायतों के मद्देनजर नई गाइडलाइंस जारी की है। सरकार ने आईटी रूल्स, 2021 को अधिसूचित किया है। अब सोशल मीडिया प्लेटफार्म को यूजर्स की शिकायतों की सुनवाई के लिए ग्रीवांस रीड्रेसेल मैकेनिज्म बनाना होगा। वहीं ओटीटी प्लेटफार्म को सेल्फ रेगुलेशन करना होगा।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रकाश जावडेकर और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म को कड़े नियमों का पालन करना होगा। सोशल मीडिया यूजर्स और पीड़ितों की शिकायतों की सुनवाई करनी होगी। महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। चीफ कंप्लायंस आफिसर की नियुक्ति करनी होगी। देश में 53 करोड़ वाट्सअप यूजर्स है, 44.8 करोड़ यूट्यूब, 41 करोड़ फेसबुक, 21 करोड़ इंस्टा और 1.75 करोड़ ट्विटर यूजर्स हैं।


[(Photo : IANS)]


गाइडलाइंस: फेसबुक, ट्विटर को 24 घंटे में हटाना होगा महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट

मोदी सरकार की ओर से आईटी रूल्स, 2021 की अधिसूचना जारी होने के बाद अब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफार्म के कंटेंट की सख्त मॉनीटरिंग का रास्ता साफ हो गया है। सोशल मीडिया यूजर्स और खासतौर से महिलाओं के सम्मान और गरिमा से किसी भी तरह का खिलवाड़ रोकने के लिए सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी की है।

अब महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत पर 24 घंटे के भीतर पोस्ट को संबंधित प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्यौगिकी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि सोशल मीडिया पर महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़ीं तमाम शिकायतें आईं। कहीं गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद बॉयफ्रेंड ने आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल कर दीं तो और भी तरह की शिकायतें आईं। ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करनी होगी।

उन्होंने बताया कि प्लेटफॉर्म को शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना होगा, यह अधिकारी भारत में ही होना चाहिए। यह अधिकारी 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण करेगा और 15 दिनों में उसका निपटारा करेगा। महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत पर 24 घंटे के भीतर पोस्ट हटाना होगा।