अब एनजीओ और निजी कंपनियाँ भी बना सकेगी लायसंस

अब एनजीओ और निजी कंपनियाँ भी बना सकेगी लायसंस

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किया नियमों में बदलाव

अब ड्राइविंग लायसंस पाना और भी आसान हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लायसंस के लिए वर्तमान नियमों में बदलाव कर दिये है और उसे और भी आसान बना दिये है। नए नियम के अनुसार निजी वाहन उत्पादक, ऑटोमोबाइल असोशिएशन, एनजीओ और कानूनी फ़र्मों के सहित विभिन्न संस्था मान्यता प्राप्त ड्राईवर प्रशिक्षण केंद्र चलाने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही वह ड्राइविंग लायसंस देने की अनुमति भी दी है। 
मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के अनुसार ड्राइविंग लायसंस देने की सुविधा के साथ-साथ आरटीओ द्वारा ड्राइविंग लायसंस देने की प्रक्रिया भी चालू ही रहेगी। मंत्रालय द्वारा 2 अगस्त 2021 को दिये गए निवेदन में कहा गया कि सभी मान्य संस्था जैसे कि कंपनियाँ, एनजीओ, निजी संस्था, ऑटोमोबाइल असोशिएशन, वाहन निर्माता संघ सभी निजी वाहन निर्माता प्रशिक्षण केंद्र के लिए आवेदन कर सकते है। 
इन सभी केंद्रो को ऑनलाइन पोर्टल भी बनाना पड़ेगा। जिसमें प्रशिक्षण केलेंडर, ट्रेनिंग कोर्स, स्ट्रक्चर, प्रशिक्षण कार्य और कार्य दिवसों की जानकारी दी जाएगी। इस ऑनलाइन पोर्टल में साथ ही प्रशिक्षण और प्रशिक्षित लोगों की सूची, प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों की डिटेल्स, ट्रेनिंग के परिणाम, सुविधा, छुट्टियों की लिस्ट और ट्रेनिंग फीस की जानकारी देनी पड़ेगी।