अब घर बैठे ही ईपीएफ़ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए किया जा सकेगा आवेदन

अब घर बैठे ही ईपीएफ़ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए किया जा सकेगा आवेदन

ईपीएफ़ योजना - 1952 के नियमों में संशोधन कर दी कर्मचारियों को राहत

देश भर में फैली कोरोना महामारी के कारण सभी की हालत काफी ज्यादा खराब है। कई लोगों की नौकरी छुट गई है और कईयों को कम पगार के साथ अपना काम चला रहे है। महामारी के इस कठिन समय में कर्मचारियों की समस्या को समजते हुये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों एक बार फिर लोगों को कोविड-19 अग्रिम योजना का लाभ लेने की अनुमति दी है। इसके तहत EPFO ​​सब्सक्राइबर्स अपने प्रॉविडेंट फंड से 3 महीने तक की सैलरी निकाल सकते हैं और आपको यह पैसा वापस भी नहीं करना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए EPFO सदस्य ऑनलाइन भी आवेदन कर सकता है। तो आइये जानते है की किस तरह से आप इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है। 
EPFO द्वारा फिलहाल लगभग 8 करोड़ ईपीएफ खाताधारकों को यह राहत दी गई है और उनकी जमा राशि पर अग्रिम निकासी की सुविधा प्रदान की है। इसके लिए ईपीएफओ ने ईपीएफ योजना-1952 में संशोधन करते हुए कहा कि कर्मचारी अपने खातों में जमा राशि का 75 फीसदी या तीन महीने के वेतन के बराबर राशि निकाल सकते हैं। कर्मचारी इस पैसे का इस्तेमाल अपनी जरूरतों के लिए कर सकते हैं और उन्हें इसे चुकाना नहीं पड़ेगा। कोई भी कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठा सकता है।
तो यदि आप भी ईपीएफ़ओ द्वारा बताई गई इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो नीचे दिये गए स्टेप्स का अनुसरण कर सकते है। 
- पीएफ निकालने के लिए कर्मचारी को सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php पर जाना होगा।
- वेबसाइट खुलते ही आपको दाईं तरफ UAN और पासवर्ड और कैप्चा डालना है। इसके बाद साइन पर क्लिक करें।
- इसके बाद खुलने वाले पृष्ठ के दाईं ओर कर्मचारी प्रोफ़ाइल दिखेगा, जहां 'मैनेज' टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेन्यू से केवाईसी (नो योर कस्टमर) चुनें। 
- दूसरे पेज पर ऑनलाइन सर्विसेज टैब पर क्लिक करें और आप ड्रॉप-डाउन सूची से फॉर्म (फॉर्म-31,19,10 सी और 10डी) का चयन करें।
- इस पेज पर आप को मेंबर की सारी डिटेल्स दिखाई देगी और आप उसे वेरीफाई कर सकते है। वेरिफ़ाई करने के लिए और 'हां' पर क्लिक करना होगा और बाद में  आपको बैंक खाते के अंतिम चार अंक दर्ज करने होंगे।
- अगले पेज पर फॉर्म नंबर 31 चुनें। फिर आपको यहां 'I want to apply for' लिखा हुआ दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद 'प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम' पर क्लिक कर आप अपना क्लेम पास करवा सकते है।
हालांकि ऑनलाइन क्लेम करने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। जैसे की कर्मचारी का UAN एक्टिवेट होना चाहिए। इसके अलावा आपका आधार कार्ड भी आपके UAN के साथ लिंक होना चाहिए। आधार के साथ-साथ आपका बैंक अकाउंट भी UAN के साथ लिंक होना अति आवश्यक है। 

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