परिवहन मंत्रालय ने जारी किए टू-व्हीलर पर बैठने के नए नियम, क्या आपने जाना

परिवहन मंत्रालय ने जारी किए टू-व्हीलर पर बैठने के नए नियम, क्या आपने जाना

दो पहिया वाहनों पर बैठने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन

पिछले कई समय से देश भर में सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। बढ़ रही सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए सरकार द्वारा गाड़ियों कि डिजाइन में बदलाव करने का निर्णय किया गया है। गाड़ी पर बैठने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये रोड परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नए नियम लागू किए गए है। सरकार द्वारा बाइकचालकों के लिए जारी नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अब से बाइक के पीछे बैठने वाले व्यक्तियों को कुछ नियमों का पालन करना होगा। 
सरकार द्वारा सुझाए गए गाइडलाइन के अनुसार, बाइक की सीट के दोनों और हेंड होल्ड होना जरूरी है। पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति की सुरक्षा के लिए यह हेंड होल्ड होना जरूरी है। यदि बाइकचालक अचानक से ब्रेक मारता है तो ऐसी परिस्थिति में हेंड होल्ड होने पर पीछे बैठने वाला व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है। इसके अलावा बाइक के पीछे के टायर की दाईं और का आधा हिस्सा भी कवर होना चाहिए। जिससे बाइक के पीछे बैठे हुये व्यक्ति का कपड़ा उसमें फंसे नहीं। 
इसके अलावा मंत्रालय द्वारा दी हुई गाइडलाइन के अनुसार, बाइक में एक छोटा सा कंटेनर भी लगाना होगा। यदि बाइक की पीछे की सीट में कंटेनर नहीं लगा होगा तो बाइक पर दो लोगों को सवारी नहीं करने दी जाएगी। यदि इन नियमों का अनुसरण नहीं किया गया तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अल्वा सरकर द्वारा टायर के बारे में भी गाइडलाइन जाहीर की गई है। जिसके अनुसार 3.5 टन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगवाने की सूचना भी दी गई है। जिससे सिस्टम में लगे सेंसर की सहायता से टायर में कितनी हवा आई इसकी जानकारी ड्राइवर को मिलेगी। आए दिन सरकार द्वारा रोड सुरक्षा के नियमों में बदलाव किए जाते है, जिसमें पिछले कई सालों में इन सुरक्षा नियमों को कडक बनाने को और भी अधिक महत्व दिया गया है।