आयकर रिटर्न : सीबीडीटी द्वारा विभिन्न आईटीआर फॉर्म भरने की समय सीमा में किया गया इजाफा

आयकर रिटर्न : सीबीडीटी द्वारा विभिन्न आईटीआर फॉर्म भरने की समय सीमा में किया गया इजाफा

नई वैबसाइट बनने के बाद से आ रही दिक्कतों को देखते हुये लिया गया फैसला, वित्तमंत्री ने 15 सितंबर तक वैबसाइट की सभी क्षतियाँ दूर करने कहा

सीबीडीटी ने इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में आ रही कई दिक्कतों को देखते हुए आयकर रिटर्न की समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। आयकर विभाग की नई वेबसाइट बनने के बाद से करदाताओं को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वे इस बारे में अक्सर शिकायत करते रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफोसिस को वेबसाइट को पूरी तरह से ठीक करने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया है। ऐसे में इन सभी समस्याओं को देखते हुये यह फैसला लिया गया है। सीबीडीटी ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी कर आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जानकारी ट्वीट की है।
आइये आपको एक बार सर्कुलर में दी गई सारी जानकारी को विस्तार से बता दे :
आयकर की धारा 10 (23सी), 12ए, 35 (1) (ii)/(ii)/(iii) या 80जी के तहत फॉर्म 10ए के लिए किस फॉर्म की समय सीमा बढ़ाई गई है पंजीकरण की अंतिम तिथि या अधिसूचना 30 जून 2021 थी जिसे 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
  • आयकर अधिनियम की धारा 10 (23सी), 12ए या 80जी के तहत फॉर्म 10एबी में पंजीकरण या अनुमोदन की अंतिम तिथि, जो पहले 28 फरवरी 2022 थी, को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है।
  • वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान 15जी/15एच फॉर्म में रसीद की घोषणा अपलोड करने की समय सीमा 15 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दी गई है।
  • वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के दौरान फॉर्म संख्या 15जी/15एच में प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त घोषणाओं को अपलोड करने की समय सीमा 15 अक्टूबर, 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दी गई है।
  • वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म नंबर 1 में इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दी गई है।
  • वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के लिए प्रेषण के संबंध में अधिकृत डीलर द्वारा जमा करने के लिए फॉर्म संख्या 15सीसी क्वार्टर जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दी गई है।
  • वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए प्रेषण के संबंध में अधिकृत व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले फॉर्म संख्या 15CC तिमाही विवरण जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर, 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दी गई है।
  • फॉर्म संख्या 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही के लिए। देश में 10BBB में किए गए निवेश पर पेंशन फंड द्वारा रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि अब 31 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दी गई है।
सॉवरेन वेल्थ फंड
  • देश में सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा किए गए निवेश के संबंध में वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के लिए फॉर्म II एसडब्ल्यूएफ सूचना जारी करने की अंतिम तिथि, जो 15 जुलाई 2021 थी, को बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 कर दिया गया है।
  • देश में सॉवरेन वेल्थ फंड द्वारा किए गए निवेश के संबंध में वित्तीय वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए फॉर्म II एसडब्ल्यूएफ जानकारी जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है।
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