गुजरात : नवरात्रि के त्योहार को लेकर पुलिस द्वारा जारी की गई SOP, गरबा खेलने के लिए वैक्सीन के दोनों डोज़ लिए होने जरूरी

गुजरात : नवरात्रि के त्योहार को लेकर पुलिस द्वारा जारी की गई SOP, गरबा खेलने के लिए वैक्सीन के दोनों डोज़ लिए होने जरूरी

रात के 12 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने पर पुलिस द्वारा होगी कार्यवाही

आने वाले नवरात्रि के त्योहार को लेकर पुलिस ने अपना एक्शन प्लान बना लिया है। राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन के अनुसार गलियों में गरबा का आयोजन किया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए 400 तक की मर्यादित संख्या का अनुसरण करना होगा। गलियों में गरबा खेलते वक्त सभी ने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज़ लेने जरूरी होंगे। इसके अलावा रात को 12 बजे के बाद कर्फ़्यू और लाउड स्पीकर को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है।
पुलिस ने सोसाइटी के चैरमेन सेक्रेटरी द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के साथ गरबा का आयोजन करना होगा। हालांकि पुलिस द्वारा गरबा के स्थलों पर लगातार नजर रखी जाएंगी। सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार रात को 12 बजे तक ही लोग गरबा खेल सकेंगे। बता दे की इस साल सरकार द्वारा पार्टी प्लॉट और क्लबों में होने वाले कोमर्शियल गरबा करवाने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा यदि रात को 12 बजे के बाद भी यदि किसी गली में गरबा चालू होंगे तो पुलिस द्वारा उस पर कार्यवाही की जाएंगी।
सरकार द्वारा पर्मिशन मिलने के कारण लोगों में काफी उत्साह है। सभी उत्साही ट्रेडीशनल ड्रेस पहनकर गरबा खेलने की तैयारी कर रहे है। आयोजकों द्वारा भी जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन ली हो उन लोगों के साथ गरबा का आयोजन करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है।
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