सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर बैन के बावजूद इस्तेमाल होने पर चिंता जताई

पटाखे छोड़े जाने के बाद कार्रवाई करने का फायदा नहीं है

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर बैन के बावजूद इस्तेमाल होने पर चिंता जताई

नई दिल्ली, 14 सितंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखों पर बैन के बावजूद इनके इस्तेमाल पर चिंता जाहिर की है। जस्टिस एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि पटाखों के स्रोत का पता कर कार्रवाई करें।

सुप्रीम कोर्ट ने एएसजी ऐश्वर्या भाटी से कहा कि पटाखे चलाने वाले लोगों पर ही सिर्फ कार्रवाई काफी नहीं है, बल्कि आपको बाहर से आने वाले पटाखों के स्रोत का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। ये कार्रवाई शुरू में ही होनी चाहिए। पटाखे छोड़े जाने के बाद कार्रवाई करने का फायदा नहीं है।

एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि साल 2016 के बाद दिल्ली पुलिस ने किसी को लाइसेंस नहीं दिया है। दो सालों में 17 हजार और 10 हजार किलो पटाखे जब्त किए गए हैं। कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की कि चूंकि साल 2016 के बाद से ही पटाखों पर बैन है, लिहाजा लाइसेंस देने का वैसे भी सवाल नहीं उठता।

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