अहमदाबाद : लोक अदालत के इतिहास का सबसे बड़ा समझौता, मृतक के परिवार को दिया गया 5 करोड़ 40 लाख रुपये का मुआवजा

शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जिसमें 170 मामले निस्तारण के लिए रखे गये थे

अहमदाबाद : लोक अदालत के इतिहास का सबसे बड़ा समझौता, मृतक के परिवार को दिया गया 5 करोड़ 40 लाख रुपये का मुआवजा

शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई जिसमें वर्षों से लंबित मामलों को निपटारे के लिए रखा गया, जिसमें 2014 का दुर्घटना मामला भी शामिल था। इस मामले में लोक अदालत के इतिहास में सबसे बड़ा मुआवजा दिया गया।

गुजरात उच्च न्यायालय में शनिवार को राज्य कानूनी सेवा सत्ता मंडल एवं गुजरात उच्च न्यायालय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा  राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में वर्षों से लंबित 170 मामले निपटारे के लिए रखे गये, जिनमें वाहन दुर्घटना, चेक रिटर्न, भूमि अधिग्रहण के मुआवजे से जुड़े मामले शामिल थे। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में वर्ष 2014 का एक वाहन दुर्घटना मुआवजा प्रकरण निस्तारण हेतु रखा गया था। इस मामले में मरने वाले व्यक्ति के परिवार ने बीमा कंपनी के खिलाफ दावा दाखिल किया था, जिसमें अब तक के लोक अदालत के इतिहास की सबसे बड़ा समाधान होने से मृतक के आश्रित (परिवारजन) को बीमा कंपनी ने 5 करोड़ 40 लाख रुपये का मुआवजा देने पर सहमत हुई।

प्रकाशभाई की 9 साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी

9 साल पहले 40 साल के प्रकाशभाई की अहमदाबाद एयरपोर्ट से वडोदरा जाते समय नारोल टोल प्लाजा के पास कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। प्रकाशभाई वाधेला एक निजी कंपनी में जनरल सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। मृतक प्रकाशभाई बीटेक डिग्री धारक थे, जिनका 31 लाख रुपये का सालाना पैकेज था। उन पर अपनी पत्नी और दो नाबालिग बेटों और माता-पिता की जिम्मेदारी थी। उनके परिवार को दावा दाखिल करने से आदेश की तारीख तक 9 प्रतिशत व्याज के साथ 6,31,35,000 रुपये का मामला दायर किया गया था, जिसके लिए बीमा कंपनी कई बातचीत के बाद 5,40,45,998 का ​​भुगतान करने पर सहमत हुई। उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष एवं न्यायाधीश बीरेन वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के इतिहास में पहली बार अपीलों के शीघ्र निपटान का गुजरात उच्च न्यायालय के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाया है।

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