
अहमदाबाद : मूल मालिक ने इस्कॉन ब्रिज पर 9 लोगों को कुचलने वाली जगुआर कार 1 करोड़ का बांड भरकर छुड़ाई
हादसे के बाद जांच एजेंसियों ने गाड़ी को जब्त कर लिया था
शहर के इस्कॉन ब्रिज पर 9 लोगों को कुचलने वाला आरोपी तथ्य पटेल फिलहाल जेल में है। उनके पिता प्रज्ञेश पटेल भी उनके साथ जेल में हैं। उस वक्त तथ्य जिस जगुआर कार लेकर एसजी हाईवे पर गया था और इसी कार की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। उस जगुआर कार को अब कोर्ट से रीलीज करने की अनुमति मिल गई है। कार के असली मालिक ने एक करोड़ का बांड भरने के बाद कार को छुड़ा लिया है। तथ्य पटेल जिस जगुआर कार को चलाते थे उसका असली मालिक कृष वारिया है। हादसे के बाद जांच एजेंसियों ने गाड़ी को जब्त कर लिया था। वहीं, तथ्य के पिता प्रज्ञेश पटेल की एमजी ग्लोबस्टर कार भी आज कोर्ट से रिलीज की गई।
कार के मूल मालिक कृष वारिया ने वाहन वापस पाने के लिए अहमदाबाद ग्राम सत्र न्यायालय में आवेदन किया था। उन्होंने अदालत से कहा कि वाहन के बिना उन्हें कारोबार में परेशानी हो रही है। उन्होंने अंतरिम अवधि के लिए वाहन वापस पाने के लिए अदालत की सभी शर्तें मान लीं। कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में जांच अधिकारी ने कहा कि अभी जांच चल रही है। एक घायल व्यक्ति का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसलिए गाड़ी वापस नहीं की जा सकती। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि खुले क्षेत्र में पुलिस हिरासत में पड़े वाहन के टायर, इंजन आदि क्षतिग्रस्त होने से याचिकाकर्ता को भारी नुकसान हो सकता है।
यदि वाहन की आवश्यकता है तो उसे प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना होगा
दोनों पक्षों के वकीलों की बहस के बाद कोर्ट ने कहा कि गाड़ी लंबे समय से पुलिस की हिरासत में है। जिससे वाहन को नुकसान होने की संभावना है। आवेदक को वाहन दिया जाना चाहिए, लेकिन यदि जांच के उद्देश्य से वाहन की आवश्यकता पड़ी तो उसे प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गाड़ी देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को एक करोड़ रुपये का निजी और सुरक्षा बांड कोर्ट को देना होगा और याचिकाकर्ता कोर्ट की अनुमति के बिना किसी को कार नहीं दे सकेगा या बेच नहीं सकेगा। इसके अलावा जांच अधिकारी वाहन सौंपते समय चारों तरफ से वाहन की तस्वीरें लेकर पंचनामा करेंगे। फिलहाल दुर्घटनाग्रस्त वाहन एसजी हाईवे 02 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में है, जो अब आवेदक को मिलेगा।