रामनवमी के दौरान हिंसा की एनआईए जांच के आदेश, ममता सरकार को हाई कोर्ट से झटका

जांच संबंधी सभी रिपोर्ट और दस्तावेज राज्य पुलिस को दो सप्ताह के भीतर एनआईए को सौंप देने होंगे

रामनवमी के दौरान हिंसा की एनआईए जांच के आदेश, ममता सरकार को हाई कोर्ट से झटका

कोलकाता, 26 अप्रैल (हि.स.)। पश्चिम बंगाल के हावड़ा, हुगली और डालकोला में रामनवमी के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा की एनआईए जांच का आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया है। गुरुवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीएस शिवगणनम और हिरणमई भट्टाचार्य की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। आज से ही एनआईए मामले की जांच शुरू कर देगी। जांच संबंधी सभी रिपोर्ट और दस्तावेज राज्य पुलिस को दो सप्ताह के भीतर एनआईए को सौंप देने होंगे।

नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इसे लेकर याचिका लगाई थी। उन्होंने दावा किया था कि रामनवमी की शोभायात्राओं पर योजनाबद्ध तरीके से हमले किए गए हैं। उन्होंने कहा था कि इसके पीछे कट्टरपंथी हैं, जिन्होंने रामनवमी शोभायात्रा के रास्ते में हमले की पूरी योजना बना रखी थी। इसके अलावा इसका वीडियो भी कोर्ट में पेश किया गया जिसमें पुलिस हालात को संभालने के बजाए पत्थरबाजी करते और शोभायात्रा पर पत्थर बरसा रहे अल्पसंख्यक समुदाय के साथ चुपचाप खड़ी नजर आई है। इसी को लेकर कोर्ट ने टिप्पणी की कि राज्य पुलिस की जांच पर्याप्त नहीं होगी। निश्चित तौर पर इसे एनआईए को सौंपा जाना चाहिए।