गुजरात : सरकार ने जंत्री की कीमत में दी आंशिक राहत, जानें क्या होगी आवासीय और व्यावसायिक जंत्री की कीमत
प्रदेश में 15 अप्रैल से नई जंत्री को लागू करने से पहले राज्य सरकार ने कुछ छूटों की घोषणा की है
इसमें प्रीमियम दर में कमी, निर्माण लागत में कमी और खरीदे जाने वाले एफएसआई की दर में कमी शामिल है
गुजरात में नई जंत्री 15 अप्रैल से लागू हो रही है। तब नई जंत्री लागू होने से पहले गुजरात सरकार ने राहत देने का ऐलान किया है। जिसमें आवासीय मकानों के लिए जंत्री दर दोगुनी की बजाय 1.8 गुना वसूल की जाएगी। खेती एवं गैर खेती भूमि में जंत्री दर दुगुनी रहेगी। साथ ही ऑफिस के दस्तावेजों के लिए जंत्री 2 के बजाय 1.5 गुना होगी।
आवासीय मकानों के लिए जंत्री रेट डबल नहीं होगा, 1.8 गुना रेट वसूला जाएगा
दुकान की जंत्री का मूल्य 2 गुना बढ़ा दिया गया है। नई जंत्री के अनुसार खेती से खेती पर 25 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत प्रीमियम और खेती से गैर कृषि में 40 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत प्रीमियम वसूलने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने गत चार फरवरी को जंत्री को दोगुना करने का निर्णय लिया था। अब सरकार ने अलग-अलग निर्माणकार्य और जमीन के लिए जंत्री की कीमत घोषित कर दी है। राहत की बात यह है कि किफायती घर महंगे नहीं होंगे। हालांकि, 3 बेडरूम से बड़े घरों की कीमत 10 से 20 फीसदी तक बढ़ सकती है।
निर्माण कार्य में पेड एफएसआई के 40 प्रतिशत के बदले 20 प्रतिशत का भुगतान करना होगा
सरकार द्वारा जंत्री दरों में सबसे बड़ी रियायत किफायती आवास में दी गई है। आवासीय क्षेत्र में 66 वर्ग मीटर से 90 वर्ग मीटर के बीच निर्माण में पेड एफएसआई के 40 प्रतिशत के बजाय 20 प्रतिशत चुकाना पड़ेगा। इसलिए अफोर्डेबल हाउसिंग हाउस की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। क्रेडाई ने राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का स्वागत किया है, हालांकि, बिल्डरों ने पुनर्विकास में जाने वाली परियोजना के लिए किफायती आवास में दी गई राहत देने की भी मांग की है।
जंत्री में बदलाव सराहनीय : सतीश शाह
प्रापर्टी खरीद बिक्रय से जुड़े सतीशभाई शाह ने गुजरात सरकार द्वारा जंत्री दर में किये गये बदलाव की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने सभी को ध्यान में रखते हुए जंत्री में सुधार किया है। आगामी दिनों में सरकार दो बेड रुम एवं तीन बेड रुम में और भी बदलाव कर सकती है।