ऑटोरिक्शा की ऑनलाइन बुकिंग पर केन्द्र की अधिसूचना को हाई कोर्ट ने रखा बरकरार

ऑटोरिक्शा की ऑनलाइन बुकिंग पर केन्द्र की अधिसूचना को हाई कोर्ट ने रखा बरकरार

नई दिल्ली, 12 अप्रैल (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने ओला, उबर और अन्य माध्यमों से ऑटोरिक्शा की बुकिंग पर जीएसटी लगाने के केंद्र सरकार की अधिसूचना को बरकरार रखा है। जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि केंद्र की अधिसूचना भेदभाव पूर्ण नहीं है।

बुधवार को हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के आदेश से किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है। कोर्ट ने माना कि ई-कॉमर्स आपरेटरों के वर्गीकऱण को कानून से मान्यता दी गई थी, जो कि भेदभाव को रोकता है। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई ऑटो चालक ऐप आधारित एग्रीगेटर के साथ पंजीकृत होता है और ऐसे प्लेटफार्म्स का उपयोग करनेवाले ग्राहकों को यात्री परिवहन सेवाएं प्रदान करता है, तो प्राप्त किराये पर पांच फीसदी या 12 फीसदी जीएसटी लागू होगी।

याचिका उबर इंडिया ने दायर की थी। याचिका में नवंबर 2021 में केंद्र सरकार की ओर जारी नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया ता कि सरकार ऑफलाइन मोड के जरिये ऑटो की सवारी पर तो ऐसा कोई टैक्स नहीं लगा रही है, लेकिन ऑनलाइन ऑटो बुकिंग पर जीएसटी का नियम क्यों लगाया जा रहा है। ऐसा करना संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है।

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