गुजरात :  15 अप्रैल 2023 से पहले खरीदे गए स्टाम्प पर दोनों पार्टियों के हस्ताक्षर होंगे तो संपत्ति पर पुरानी जंत्री दर लागू होगी

15 अप्रैल या उसके बाद पंजीकरण उद्देश्यों के लिए जमा किए गए दस्तावेजों के लिए कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं

गुजरात :  15 अप्रैल 2023 से पहले खरीदे गए स्टाम्प पर दोनों पार्टियों के हस्ताक्षर होंगे तो संपत्ति पर पुरानी जंत्री दर लागू होगी

4 से 8 अप्रैल तक अवकाश के दिनों में सब रजिस्ट्रार कार्यालय कार्य करता रहेगा

प्रदेश में जमीनों, अचल संपत्ति के जंत्री के भावों 15 अप्रैल से भाव वृद्धि लागू होंगे। 15 अप्रैल 2023 से पहले पार्टियों के बीच संपत्ति की बिक्री का साटाखत किया गया है और उसके बाद ऐसे साटाखत में शामिल संपत्ति का एक ही पार्टियों के बीच बिक्री दस्तावेज किया जाए तो ऐसे मामले में बिक्री दस्तावेज होने की तारीख से लागू की गई बढ़े हुए जंत्री के भाव के अनुसार होने वाली संपत्ति की बाजार मूल्य पर स्टांप शुल्क की राशि विक्रय साटाखत के  300 रुपये से अधिक की स्टाम्प ड्यूटी के लिए उपयोग किए गए बिक्री दस्तावेज पर भुगतान की जाने वाली स्टाम्प शुल्क की राशि के साथ माना जाएगा।

अवकाश के दिनों में सब रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेज पंजीयन चालू रहेगा

 4 अप्रैल, 7 अप्रैल व 8 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश के दिनों में सब रजिस्ट्रार कार्यालय में दस्तावेज पंजीयन चालू रखा गया है। गुजरात राज्य में गुजरात स्टाम्प अधिनियम 1958 की धारा 32-ए के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, राज्य भूमि / अचल संपत्तियों की कीमतों में वृद्धि जंत्री 2011 के भावों में बढ़ोतरी 15 अप्रैल से लागू होगी। इसलिए 15 अप्रैल या उसके बाद पंजीकरण के लिए जमा किए गए दस्तावेजों के लिए कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

इस प्रकार के दस्तावेज में बढ़ा हुआ जंत्री मूल्य लागू नहीं होगा

15 अप्रैल को या उसके बाद पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया दस्तावेज इससे पहले बनाया गया होगा यानी दस्तावेज़ पर पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए होंगे और 14 अप्रैल तक पंजीकरण के लिए तैयार होंगे तो ऐसे दस्तावेज़ पर या पार्टियों के हस्ताक्षर की तारीख से पहले आवश्यक राशि हस्ताक्षर की तारीख के बाद अगले कार्य दिवस पर पूरा स्टैंप लगेगी। यदि ऐसा दस्तावेज हस्ताक्षर करने की तिथि से चार महीने के भीतर पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे दस्तावेज में बढ़ा हुआ जंत्री मूल्य लागू नहीं होगा, लेकिन संपत्ति का बाजार मूल्य और स्टांप शुल्क प्रभावी जंत्री के अनुसार दस्तावेज में माना जाएगा।