चुनाव आयोग ने तीन राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय पार्टी स्थिति की समीक्षा के लिए बुलाई बैठक

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी , तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति की हुई समीक्षा

चुनाव आयोग ने तीन राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय पार्टी स्थिति की समीक्षा के लिए बुलाई बैठक

चुनाव आयोग ने हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP), तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की। आयोग ने दिए गए खंडों के अनुसार इन पार्टियों के अभ्यावेदन को सुना।

क्या है राष्ट्रीय पार्टी हों एके लिए आवश्यक नियम

आपको बता दें कि किसी दल को किसी राज्य में राज्यस्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए राज्य विधान सभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त करना और साथ ही यह उसी राज्य विधान सभा में कम से कम 2 सीटें जीतना होता है. इसके अलावा पार्टी को लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करना और उसी राज्य से लोकसभा में 1 सीट जीतना अनिवार्य है. इसके अलावा संबंधित राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में विधान सभा में 3% सीटें जीतना या विधानसभा में 3 सीटें (जो भी अधिक हो) जीतना या संबंधित राज्य से लोकसभा के आम चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उसके किसी खंड के लिये लोकसभा में 1 सीट जीतना अनिवार्य है. इसके अलावा पार्टी  लोकसभा के आम चुनाव में राज्य में डाले गए कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त कर पाती है तो वह एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए मान्य हो जाती है। 

राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर मिलती है ये सुविधाएँ

इन तीन राजनीतिक दलों की राष्ट्रीय पार्टी की स्थिति पहले 2019 के आम चुनाव के बाद समीक्षा के लिए आई थी। हालाँकि, आयोग ने आगामी राज्य चुनावों को देखते हुए उस समय यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया। आयोग द्वारा दलों को प्रदान की गई राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता उनके लिये कुछ विशेषाधिकारों के अधिकार का निर्धारण करती है, जैसे चुनाव चिह्न का आवंटन, राज्य नियंत्रण, टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण हेतु समय का उपबंध एवं निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा।