दिल्ली : उच्च न्यायालय ने पुलिस थानों में CCTV लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अतिशीघ्र पालन करने का दिया आदेश

दिल्ली : उच्च न्यायालय ने पुलिस थानों में CCTV लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अतिशीघ्र पालन करने का दिया आदेश

राष्ट्रीय राजधानी के 197 पुलिस थानों में फिलहाल 1,941 सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं और ऑडियो-रिकॉर्डिंग की सुविधा के साथ 2,175 अतिरिक्त कैमरे लगाने के लिए नयी ई-बोली आमंत्रित की गई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को अधिकारियों से राष्ट्रीय राजधानी के पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने का आदेश दिया है। यह आदेश दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए अदालत के निर्देश की मांग करने वाली याचिका पर आया कि कैमरे काम कर रहे हैं और ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा है।
 
पुलिस ने दी जानकारी, काम प्रगति पर है!

इस मामले में पुलिस ने उच्च न्यायालय को जानकारी दी कि थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की निविदा प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि यह परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह मामले में शीर्ष अदालत के निर्देश के अनुसार कैमरों को 18 महीने की स्टोरेज क्षमता के साथ स्थापित किया जायेगा। पुलिस ने जनवरी में अदालत को बताया था कि राष्ट्रीय राजधानी के 197 पुलिस थानों में फिलहाल 1,941 सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं और ऑडियो-रिकॉर्डिंग की सुविधा के साथ 2,175 अतिरिक्त कैमरे लगाने के लिए नयी ई-बोली आमंत्रित की गई है। दिल्ली पुलिस ने स्थिति रिपोर्ट में बताया कि पिछले साल जीईएम पोर्टल के जरिए सीसीटीवी कैमरों के लिए ताजा बोलियां आमंत्रित की गई थीं और निविदा आकलन के स्तर पर है और ‘‘वह निविदा प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने पर काम कर रही है।'' न्यायमूर्ति प्रतिभा एम पाटिल ने कहा, ‘‘उपरोक्त स्थिति रिपोर्ट के मद्देनजर बोलियों का आकलन हो लेने दीजिए और सफल बोली लगाने वाले को ऑर्डर दिया जाए ताकि उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके।''

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को दिया है एक महीने का समय

उच्चतम न्यायालय ने 21 फरवरी को केंद्र और राज्य सरकारों को पुलिस थानों और जांच एजेंसियों के कार्यालयों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने के उसके निर्देशों का एक महीने के भीतर पालन करने का निर्देश दिया है। इससे पहले, पुलिस ने अदालत में दाखिल एक स्थिति रिपोर्ट में कहा था कि 18 महीने के फुटेज को सुरक्षित रखने की क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने के उच्चतम न्यायालय के दिसंबर 2020 के निर्देश के बाद पुलिस आयुक्त ने इस मामले के जल्द निस्तारण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति बनाई थी। साथ ही केंद्र एवं राज्यों की सरकारों को 29 मार्च तक अपने आदेश पर अमल संबंधी हलफनामा दायर करने को कहा था और आगाह किया था कि उसे आदेश का पालन न करने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।