गुजरात : ‘ए बी सी’ के साथ ‘क ख ग’ भी सिखाना होगा, राज्य सरकार लाएगी सख्त कानून

कक्षा 1 से 8 तक के लिए अनिवार्य होगा गुजराती विषय, गुजराती विषय नहीं पढ़ाने वाले स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

गुजरात : ‘ए  बी सी’ के साथ ‘क ख ग’ भी सिखाना होगा, राज्य सरकार लाएगी सख्त कानून

गुजरात विधानसभा का बजट सत्र गुरुवार 23 फरवरी से शुरू होगा। इससे पहले बुधवार को कार्यकारिणी सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस बैठक में बजट सत्र में पेश होने वाले विधेयकों पर चर्चा हुई। इसके अलावा इम्पेक्ट फी संशोधन विधेयक और गुजराती भाषा को कक्षा 1 से 8 तक अनिवार्य करने के विधेयक पर चर्चा हुई।

छात्रों की गुजराती नींव मजबूत होगी

गत रोज शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर ने भी गुजराती शिक्षा के मुद्दे पर अहम बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी मातृभाषा गुजराती संवेदना एवं समन्वय की भाषा है। शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों की गुजराती नींव को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो भी कमी है उसका निकट भविष्य में हमारे शिक्षाविद, बुद्धिजीवी, गुजराती भाषा के विशेषज्ञ मिलकर समस्या का समाधान करेंगे।

यह नियम सभी बोर्ड स्कूलों में अनिवार्य होगा

 राज्य सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पटेल ने भी एक बयान में कहा कि कक्षा 1 से 8 तक के लिए गुजराती विषय अनिवार्य किया जाएगा। यह नियम राज्य में चल रहे सभी बोर्ड स्कूलों में प्रभावी होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के हर स्कूल में गुजराती विषय अनिवार्य है। गुजराती विषय नहीं पढ़ाने वाले स्कूल पर कार्रवाई होगी।

गुजराती भाषा के अनिवार्य शिक्षण के संबंध में आवेदन किया गया था

राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में गुजराती भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाने के संबंध में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका के आधार पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। उस समय याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि केंद्रीय विद्यालयों में गुजराती भाषा नहीं पढ़ाई जाती है। इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी वकील से गुजराती नहीं पढ़ाने वाले स्कूलों के खिलाफ क्या कदम उठाएंगे के बारे में पूछने पर, सरकारी वकील ने उच्च न्यायालय से कहा कि 'हम गुजराती नहीं पढ़ाने वाले स्कूलों को नोटिस जारी करेंगे।