गुजरात : मोरबी ब्रिज हादसे के पीड़ितों के परिवारों को 10-10 लाख रु. मुआवजा देने का ओरेवा ग्रुप को आदेश दिया

गुजरात : मोरबी ब्रिज हादसे के पीड़ितों के परिवारों को 10-10 लाख रु. मुआवजा देने का ओरेवा ग्रुप को आदेश दिया

गुजरात उच्च न्यायालय ने ओरेवा समूह के प्रबंध निदेशक को मोरबी के झुलते पुल के ढहने के मामले में मारे गए 135 पीड़ितों में से प्रत्येक के परिवारों को 10 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है

गुजरात उच्च न्यायालय ने ओरेवा समूह के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल को आदेश दिया है कि 30 अक्टूबर को मोरबी के झूलते पुल के ढहने से मरने वाले 135 पीड़ितों में से प्रत्येक के परिवारों को 10-10 लाख रुपये की मुआवजा राशि का भुगतान किया जाए। अदालत ने स्वयं संज्ञान लेते हुए मामले में सुनवाई की थी जिसमें 35 बच्चों सहित 135 लोग मारे गए थे।

court-symbol

मंगलवार को सुनवाई के दौरान ओरेवा समूह ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को तीन-तीन लाख रुपये मुआवजा देने की पेशकश की थी। हालांकि, अदालत राशि से असंतुष्ट थी और कहा कि वह बुधवार को निर्देश पारित करेगी। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि भले ही ओरेवा समूह के प्रबंध निदेशक ने परिवारों को मुआवजा दिया हो, फिर भी उन्हें आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।

पीड़ितों के परिवार उपहार सिनेमा त्रासदी की तर्ज पर बहुत अधिक मुआवजे की उम्मीद कर रहे थे। अदालत ने बीमाकर्ता को दुर्घटना में घायल हुए लोगों को मुआवजे के रूप में दो-दो लाख रुपये देने का भी आदेश दिया।