उत्तर प्रदेश : ट्यूशन क्लास आई मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

उत्तर प्रदेश : ट्यूशन क्लास आई मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

रेप की यह घटना साल 2020 की है, 11 गवाहों और सबूतों के आधार पर हुआ फैसला

उत्तर प्रदेश में एक अदालत ने एक मासूम बच्ची के साथ हुए बलत्कार मामले की सुनवाई करते हुए रेप के आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। गौतम बुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने तीन साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर कोर्ट ने 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। रेप की यह घटना साल 2020 की है। जहां आरोपी ट्यूशन करने आई मासूम बच्ची को अपनी छत पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

11 गवाहों की गवाही और सबूतों के आधार पर हुआ फैसला

आपको बता दें कि इस मामले में सुनवाई करते हुए विशेष लोक अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (पास्को-2) चंद्र मोहन श्रीवास्तव की अदालत ने 11 गवाहों की गवाही और सबूतों के आधार पर सागर को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। जेपी भाटी ने बताया कि अदालत ने आरोपी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना नहीं भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

क्या है पूरा मामला?

दुष्कर्म की यह घटना साल 2020 की है। मासूम बच्ची दादरी थाना क्षेत्र में आरोपी सागर की बहन के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। दुष्कर्म की घटना वाले दिन वह ट्यूशन पढ़ने गई थी लेकिन उस दिन सागर की बहन की तबीयत खराब थी। ऐसे में उसकी बहन ने सागर से बच्ची को ट्यूशन देने के लिए कहा। जिसके बाद आरोपी ने मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी लड़की को अपने घर की छत पर ले गया। जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। लड़की ने घर जाकर सागर की हरकत के बारे में बताया। जिसके बाद लड़की के पिता ने दादरी थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जिस पर 2020 से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।