सूरत : स्पा-मसाज पार्लर के लिए पुलिस आयुक्त की अधिसूचना, सभी कर्मचारियों का पूरा ब्योरा थाने में देना होगा

सूरत : स्पा-मसाज पार्लर के लिए पुलिस आयुक्त की अधिसूचना, सभी कर्मचारियों का पूरा ब्योरा थाने में देना होगा

स्पा और मसाज पार्लर की आड़ में ठगी करने वाले के खिलाफ पुलिस सतर्क हुई

पिछले दिनों यह बात सामने आई है कि सूरत में स्पा और मसाज पार्लर की आड़ में घोटाले चल रहे हैं। पुलिस ने ऐसे होर्डिंग्स पर छापा मारा और कानूनी कार्रवाई की। इसके बाद सूरत पुलिस कमिश्नर की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसमें स्पा-मसाज पार्लर के प्रबंधकों को कार्यरत कर्मचारियों की संख्या सहित पूरा विवरण थाने में देना होगा।

स्पा मैनेजर और कर्मचारियों की डिटेल देनी होगी

सूरत पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी विज्ञापन में स्पा-मसाज पार्लर का नाम, यूनिट का नाम, मालिक का नाम व पता व दूरभाष नंबर, मैनेजर व सभी कर्मचारियों का विवरण पूरी फोटो, पहचान के साथ प्रमाण यदि भारतीय हैं, तो वर्तमान पता, मूल पता, फोन नंबर, कार्यालय और मोबाइल नंबर विवरण, यदि विदेशी हैं तो उनके पासपोर्ट विवरण, पासपोर्ट और वीजा की प्रति जमा करनी होगी। वे कहां से वीजा पर भारत आए हैं, इसका ब्योरा देना होगा साथ ही उनका मौजूदा पता, घर, ऑफिस और मोबाइल नंबर भी देना होगा।

अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

स्पा-मसाज पार्लर, जिसके अंतर्गत वे चला रहे हैं, के नाम के साथ-साथ यह पूरा विवरण भरकर उन्हें थाने में जमा कराना होगा। पुलिस स्टेशन के हस्ताक्षर वाली प्रतियां अवश्य संभाल कर रखें। स्पा मसाज पार्लर संचालकों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, चुनाव कार्ड पेश करना होगा। यह अधिसूचना 30-3-2023 तक मान्य रहेगी और अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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