सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी के लिए जारी की नई गाइडलाइंस, अब नहीं कर सकेंगे उपभोगताओं को गुमराह

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी के लिए जारी की नई गाइडलाइंस, अब नहीं कर सकेंगे उपभोगताओं को गुमराह

सरकार ने सोशल मीडिया पर विज्ञापन और अलग-अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स के एंडोर्समेंट्स के संबंध में कुछ सीमा निश्चित की

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा शुक्रवार 20 जनवरी को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इन दिशानिर्देशों में सरकार ने सोशल मीडिया पर विज्ञापन और अलग-अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स के एंडोर्समेंट्स के संबंध में कुछ सीमा निश्चित की है।

इस गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, बार- बार उल्लंघन करने वालों पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 के तहत कंज्यूमर्स को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से सुरक्षित रखने के लिए यह गाइडलाइंस जारी किया गया है। 

पूरा मुद्दा उपभोक्ता अधिकारों के इर्द-गिर्द केंद्रित

आपको बता दें कि इस बारे में मंत्रालय ने कहा, "पूरा मुद्दा उपभोक्ता अधिकारों के इर्द-गिर्द केंद्रित है। यह एंडोर्स करने वालों, मशहूर हस्तियों और प्रभावित करने वालों या अन्य विज्ञापनदाताओं की जिम्मेदारी है कि कोई भी खरीदारी का निर्णय लेने से पहले उपभोक्ता को जो भी जानकारी पता होनी चाहिए, उसका सच्चाई से खुलासा करें।"

वहीं सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि बार-बार दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने वालों को 6 साल तक के लिए प्रोडक्ट्स का प्रचार करने से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है।

बिना खुद इस्तेमाल किये किसी चीज का प्रचार नहीं कर सकते!

उपभोक्ता मामले के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलेब्रिटीज के लिए गाइडलाइंस लेकर आई है। “ऐसे व्यक्ति/समूह जिनकी दर्शकों तक पहुंच है और एक प्रभावशाली व्यक्ति उनकी शक्ति, ज्ञान, स्थिति या किसी के साथ संबंध के कारण है। उनके दर्शक किसी उत्पाद, ब्रांड का समर्थन कर सकते हैं या सेवा के बारे में उनके क्रय निर्णयों को प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं।"

गाइडलाइंस में सबसे अहम निर्देश दिया गया है कि इन्फ्लुएंसर्स और सेलेब्रिटीज उन्हीं प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करेंगे, जिनका वो खुद इस्तेमाल करते हों।

विज्ञापनों में होनी चाहिए सच्चाई और ईमानदारी 

सरकार के मुताबिक विज्ञापनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट्स को बढ़ा-चढ़ा कर उपभोक्ताओं को गुमराह नहीं किया जा सकता है। सेलिब्रिटीज/प्रभावितों को सलाह दी जाती है कि वे हमेशा समीक्षा करें और खुद को संतुष्ट करें कि विज्ञापनदाता विज्ञापन में किए गए दावों को प्रमाणित करने की स्थिति में है। विज्ञापनों के तहत गलत जानकारी देना या जानबूझकर कोई जानकारी छिपाना दोनों ही इस गाइडलाइंस के तहत दंडित होंगे।

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