
सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले पर मोहर
नवंबर 2016 में 1000 रुपये और 500 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2016 में 1000 रुपये और 500 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी में कोई गड़बड़ी नहीं है। सरकार के इस कदम से रातों-रात 10 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन से वापस ले लिए गए थे। न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र को बड़ी राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फैसले को पलटा नहीं जा सकता। साथ ही कोर्ट ने सभी 58 याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच सलाह-मशविरा हुआ था। इस तरह के उपाय को लाने के लिए एक उचित सांठगांठ थी और हम मानते हैं कि नोटबंदी आनुपातिकता के सिद्धांत से प्रभावित नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आरबीआई के पास नोटबंदी लाने का कोई अधिकार नहीं है और केंद्र तथा आरबीआई के बीच परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया।
Supreme Court upholds the decision of the Central government taken in 2016 to demonetise the currency notes of Rs 500 and Rs 1000 denominations. pic.twitter.com/sWT70PoxZX
— ANI (@ANI) January 2, 2023
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