अहमदाबाद : आवारा मवेशियों को लेकर हाईकोर्ट सख्त, कहा- त्योहारों के दौरान दुर्घटनाएं नहीं चाहिए!

अहमदाबाद : आवारा मवेशियों को लेकर हाईकोर्ट सख्त, कहा- त्योहारों के दौरान दुर्घटनाएं नहीं चाहिए!

गुजरात हाईकोर्ट में आवारा पशुओं के मुद्दे पर मंगलवार को सुनवाई हुई

 गुजरात हाईकोर्ट में आवारा पशुओं के मुद्दे पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट के दौरे के बाद तमाम अधिकारी मौजूद रहे। सरकार का प्रतिनिधित्व महाधिवक्ता ने किया। सरकार की ओर से कहा गया कि टीम लगातार आवारा पशुओं की निगरानी कर रही है। सभी संबंधित विभाग पूरी लगन से काम कर रहे हैं। मुकेश कुमार ने भी सख्त कार्रवाई करने पर सहमति जताई।

कोर्ट का 5 लाख का मुआवजा देने का आदेश


उधर, गुजरात हाई कोर्ट ने सरकार को मीडिया रिपोर्ट्स दिखाईं। कोर्ट ने अखबार दिखाकर ऑपरेशन को लेकर सरकार से सवाल किया। कोर्ट ने पूछा, आपका काम क्या है? जिसके जवाब में सरकार ने कहा कि सभी अधिकारी मौजूद हैं। टीम आवारा पशुओं पर लगातार निगरानी गश्त कर रही है। राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में सभी संबंधित विभाग पूरी लगन से काम कर रहे हैं। जिसके खिलाफ कोर्ट ने कहा कि फैसला और उठाए गए कदम सिर्फ कागजों पर हैं। त्योहारों का मौसम है और हम नहीं चाहते कि ऐसे समय में कोई दुर्घटना हो। साथ ही हाल ही में भाविन पटेल नाम के शख्स की अवारा पशुओं से मौत हो गई। कोर्ट ने इस हादसे में मृतक को पांच-पांच लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही मुआवजे का भुगतान कल तक करने का भी आदेश दिया।

हर बार प्रदर्शन के नाम पर सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाती रही सरकार : हाईकोर्ट


प्रदेश में चल रहे अवैध बूचड़खानों के मामले में हाईकोर्ट में भी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पूरे मामले में राज्य सरकार के प्रदर्शन से कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि सरकार हर बार सिर्फ प्रदर्शन के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाती रही है। सरकार नोटिस देकर ही काम करती है और राज्य में कई जगह अवैध बूचड़खाने फल-फूल रहे हैं।  हाईकोर्ट ने कहा है कि अवैध बूचड़खानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं हो रहा है। अवैध बूचड़खानों में न तो साफ-सफाई का ध्यान रखा जा रहा है और न ही कोई अन्य देखभाल हो रहा, जिससे मानव जीवन नष्ट हो रहा है। हाईकोर्ट ने राज्य भर में उन सभी अवैध बूचड़खानों यानी ऐसे बूचड़खानों को बंद करने का निर्देश दिया है जिनके पास लाइसेंस नहीं है।
Tags: 0