अहमदाबाद ब्लास्ट केस : दोषियों को सजा का फरमान अब 11 फरवरी को, जानें आधे घंटे चली सुनवाई में क्या-क्या हुआ

अहमदाबाद ब्लास्ट केस : दोषियों को सजा का फरमान अब 11 फरवरी को, जानें आधे घंटे चली सुनवाई में क्या-क्या हुआ

बुधवार को हुये अहमदाबाद ब्लास्ट केस की सुनवाई में एक बार फिर सजा का ऐलान नहीं हो पाया। अहमदाबाद के बॉम्ब ब्लास्ट केस में आरोपियों को आज सजा सुनाई जाने की संभावना थी। हालांकि अब वह सुनवाई 11 फरवरी पर टल गई है। बुधवार को शुरू हुई सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील द्वारा आरोपियों के बचाव के लिए 48 घंटों का समय मांगा गया था। हालांकि केस को ध्यान में रखते हुये कोर्ट ने उनकी इस मांग को नकार दिया था और मात्र 48 घंटे का समय दिया था। 
कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकील ने सभी आरोपियों को अधिकतम सजा ना देने के पक्ष में दलील देते हुये उनमें से कइयों के पास उज्जवल भविष्य का मौका होने की दलील दी। वकील ने कहा की कई आरोपी ऐसे है, जिनके पास उच्च शैक्षणिक डिग्री है। ऐसे में यह समाज में आगे चलकर अच्छा कर सकते है। ऐसे में उनके बचाव के लिए उन्हें तीन सप्ताह का समय देना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इस बात से साफ इंकार करते हुये मात्र 48 घंटे का समय दिया था।
आरोपियों की वकील की इस दलील का विरोध करते हुये सरकारी वकील ने कहा कि सभी आरोपियों द्वारा किए गए गुनाह की सीमा काफी अधिक है। ऐसे में उन्होंने राजीव गांधी हत्या केस का संदर्भ भी दिया था। दोनों वकीलों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी पक्ष के वकील को तुरंत ही सभी आरोपियों की जेल में मुलाक़ात लेकर कोर्ट में उचित दलील पेश करने के निर्देश दिये थे।
मात्र आधे घंटे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अन्य राज्यों की जेल में बंद सभी आरोपियों की मेडिकल स्थिति और अन्य डॉक्यूमेंट्स सेंट्रल जेल पर भेजने के आदेश भी दिये।
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