अहमदाबाद : वीडियो शूट कर आत्महत्या करने वाली आयशा के पति को जमानत न देने की सरकार की पेशकश
By Loktej
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अभियुक्त के साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का हवाला देकर पुलिस ने दायर किया हलफनामा
आपने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक मुस्लिम लड़की ने साबरमती रिवरफ्रंट पर भावनात्मक वीडियो शूट करने के बाद उसी नदी में कूदकर आत्महत्या कर लिया। इसके बाद पुलिस ने इस महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया था। अब इस मामले एक बड़ी खबर आई है। दरअसल आत्महत्या करने वाली आयशा के पति आरिफ को पुलिस ने सेशन कोर्ट से जमानत नहीं देने को कहा है।
पुलिस ने जमानत के खिलाफ दायर किया हलफनामा
पुलिस के मुताबिक आरोपी और उसका परिवार आयशा को परेशान कर रहे थे और उनकी पिटाई के कारण आयशा का गर्भपात हो गया था। आयशा के पति आरिफ बाबूखान मोयला को पुलिस ने राजस्थान से पकड़ा था। रिवरफ्रंट पुलिस ने सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आरिफ के आवेदन के खिलाफ एक हलफनामा दायर किया है।
अभियुक्त को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने का आरोप
इस हलफनामें में यह बताया गया है कि आयशा के ससुराल वाले राजस्थान के जालोर में रहते है और जब आयशा गर्भवती हुई तो उसके ससुराल वालों ने आयशा के गर्भ में किसी और का बच्चा होने की बात बोलकर उसे पीटा। इसी में उसकी आंख में खून जमा हो गया। बाद में आयशा का राजस्थान में इलाज कराया गया और उसे अहमदाबाद लाया गया जहाँ उसका गर्भपात हो गया। पुलिस के कुछ करने से पहले ही आरोपी पति फरार हो गया था और पुलिस के पकड़ में आने से पहले अपना फोन गायब कर दिया था। हालांकि अभी भी उसका फोन बरामद होना बाकी है। इन सभी कारणों से पुलिस हिरासत में अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक है।
इसके अलावा आरिफ ने ही आयशा को आत्महत्या करने और उसका वीडियो बनाकर भेजने के लिए कहा था। इस प्रकार आरोपी पर अभियुक्त को उकसाने और मानसिक-शारीरिक यातना का आरोप लगाया जाता है। उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता क्योंकि मामला अभी भी जांच के दायरे में है।
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