दिल्ली : आप के सत्येंद्र जैन को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, बेनामी संपत्ति के सभी आरोपों से बरी

दिल्ली : आप के सत्येंद्र जैन को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, बेनामी संपत्ति के सभी आरोपों से बरी

आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम 2017 के तहत सत्येंद्र जैन के खिलाफ कार्यवाही की

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के  मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत देते हुए उन्हें बेनामी संपत्ति के सभी आरोपों से बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ बेनामी अधिनियम के तहत सभी कार्यवाही रोकने का आदेश दिया। 

सत्येंद्र जैन के खिलाफ नहीं होगी कोई कार्रवाई 


बता दें कि पिछले महीने दिल्ली उच्च न्यायालय ने कार्यवाही के दौरान कहा था कि संशोधित बेनामी अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई कार्रवाई या जबरदस्ती नहीं की जाएगी। अदालत ने यह आदेश सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के तहत कार्यवाही शुरू करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए  कोर्ट ने ये आदेश दिया।

केजरीवाल का आयकर विभाग पर हमला


इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए आप के राष्ट्रीय समन्वयक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि अदालत ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया है। इतने महीनों तक उन्होंने एक ईमानदार आदमी को जबरन जेल में रखा था। कितना अच्छा होगा अगर ये लोग झूठे मामले बनाने के बजाय राष्ट्र निर्माण में अपना समय लगाते हैं।

इसलिए कोर्ट ने सुनाया ये फैसला


मामले की बात करें तो आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम 2017 के तहत 2017 में सत्येंद्र जैन के खिलाफ बेनामी कंपनियों के तहत जमीन खरीदने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही शुरू की। सत्येंद्र जैन ने उसी वर्ष कार्यवाही को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि कथित लेनदेन 2011 और मार्च 2016 के बीच हुआ था और इसलिए संशोधन, जो नवंबर 2016 में लागू हुआ, लागू नहीं होगा।
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