निंदनीय : पिता ने अपनी बेटी स्वयंभू बाबा को दान कर दी!
By Loktej
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पीठ ने कहा कि एक लड़की दान देने वाली कोई संपत्ति नहीं
आज के समय में भी लोग अंधविश्वास में भरोसा करते है इस बात को जानकर हैरानी होती है। आज के आधुनिक समय में भी दकियानूसी बातों में जीने वाले लोग इस समाज में है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहाँ एक पिता ने अपनी ही बेटी को एक बाबा को बेच दिया। दरअसल एक पिता द्वारा अपनी 17 वर्षीय बेटी को एक स्वयंभू बाबा को दान में देने वाले मामले में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कड़ी आपत्ति जताते हुए यह टिप्पणी की कि एक लड़की कोई संपत्ति नहीं है जिसे दान में दिया जा सकता है।
बता दें कि नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार संत शंखेश्वर ढकने और उनके शिष्य सोपान धनके के जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने ये जवाब दिया। घटना क्रम की बात करें तो दोनों आरोपी और पीडिता लड़की और उसके पिता के साथ जालना जिले के बदनापुर के एक मंदिर में रहते थे। बीते साल अगस्त में दोनों आरोपियों के खिलाफ पीडिता द्वारा दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। मामला सामने आने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बताया कि 2018 में लड़की के पिता और ढकने के बीच 100 रुपये के स्टांप पेपर पर दानपत्र के रूप में एक दस्तावेज तैयार किया गया था। इसके बाद भगवान के सामने लड़की का दान किया गया था। इस पर कोर्ट का कहना है कि नाबालिग लड़की के पिता लड़की को दान के रूप में क्यों दे दिया?
अमर उजाला से मिली जानकारी के अनुसार आगे पीठ में से न्यायमूर्ति कंकनवाड़ी ने कहा कि एक लड़की दान देने वाली कोई संपत्ति नहीं है। यह एक परेशान करने वाली बात है। अदालत ने नाबालिग लड़की के भविष्य की चिंता करते हुए जालना जिले की बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को मामले की तुरंत जांच करने की बात कही। अदालत ने यह पता लगाने को कहा कि क्या लड़की को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है। हालांकि, अदालत ने दोनों आरोपियों को 25 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी और सुनवाई की अगली तारीख 4 फरवरी तय की है।