राजस्थान : तीन साल से कम की सजा वाले अपराध में फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं
By Loktej
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देश भर में कोरोना महामारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। कोरोना की विकट स्थिति का प्रतिकुल प्रभाव अदालत और पुलिसिया काम पर भी पड़ता दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान पुलिस ने अहम निर्णय लिया है जिसके अनुसार ऐसे अपराध जिनमें आरोपियों को सजा तीन साल से कम की होनी होती है, उसमें आगामी कुछ दिनों तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जायेगी। ये वो मामले होंगे जो प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश के पास विचाराधीन होंगे। पुलिस प्रशासन ने यह फैसला जयपुर हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद उठाया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पुलिस की ओर से यह आदेश एडीजी क्राइम रवि प्रकाश के मारफत जारी किया गया है। आरोपियों को उपरोक्त शर्त के अधीन गिरफ्तार न करने का ये आदेश आगामी 17 जुलाई, 2021 तक लागू रहेगा।
बता दें कि जयपुर हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी ने एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान अपनी टिप्पणी में कहा था कि वर्तमान में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण अदालती कामकाज पर काफी बोझ है। अदालजों में जमानतों के काफी मामले लंबित हैं। जयपुर बैंच के पांच न्यायाधीश जमानत के साथ-साथ अन्य मामलों की भी सुनवाई कर रहे हैं। ऐसे में वर्तमान हालातों को देखते हुए उप अपराधियों को गिरफ्तार न किया जाए जिन पर तीन साल से कम सजा का प्रावधान है। पुलिस प्रसाशन पर भी इन दिनों काम का बोझ अधिक है। ऐेसे में इस आदेश के बारे में 17 जुलाई, 2021 के बाद पुनः समीक्षा की जायेगी।
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