गुजरात के इस पड़ौसी राज्य में 31 मई तक शादी समारोहों पर रोक
By Loktej
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घर और अदालत के अंदर विवाह की अनुमति लेकिन इस शर्त पर
भारत में कोरोना वायरस के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के कारण देश की स्थिति गंभीर हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के अब तक के सबसे अधिक 4,14,188 नए मामले देखे गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के कारण 3915 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच देश के विभिन्न राज्यों में आंशिक रूप से कर्फ्यू या तालाबंदी लागू की जा रही है।
केरल में कल ही पूर्ण रूप से तालाबंदी की घोषणा की गई थी। अब गुजरात के एक और पड़ोसी राज्य राजस्थान में तालाबंदी की घोषणा की गई है। राजस्थान में 10 मई को सुबह 5 बजे से 24 मई को सुबह तालाबंदी होगी। इतना ही नहीं, यहां शादी समारोहों पर 31 मई तक रोक लगा दी गई है।
गहलोत सरकार ने कोरोना मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए तालाबंदी का यह फैसला किया है। राजस्थान सरकार ने सभी विवाह समारोहों पर 31 मई तक रोक लगा दी है। हालांकि, घर और अदालत के अंदर विवाह की अनुमति है। लेकिन इस प्रकार के विवाह में भी केवल 11 लोग ही शामिल हो सकते हैं। बैंड, घोड़े या मिठाई को बुलाने की अनुमति नहीं होगी।
राजस्थान में शादियों को अब 31 मई के बाद ही आयोजित किया जा सकता है। टेंट हाउस और शादी के लिए कन्फेक्शनरी से संबंधित किसी भी तरह के सामान की होम डिलीवरी की भी अनुमति नहीं होगी। मैरिज गार्डन, मैरेज हॉल, होटल में विवाह प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी तरह का कोई सामूहिक भोज नहीं होने दिया जाएगा।
राजस्थान में, आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। राज्य में सभी तरह के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। चिकित्सा सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी परिवहन उपकरण जैसे बस, जीप आदि पूरी तरह से बंद रहेंगे। हत्यारों के आने-जाने के लिए बस, रिक्शा, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी।
ग्रामीण संक्रमण के मामलों के कारण राज्य में मनरेगा संचालन निलंबित कर दिया गया है। 72 घंटे के भीतर आरटी-पीसीआर नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट दिखाने के लिए राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों की आवश्यकता होगी।