आंख मारने और फ्लाइंग किस देने पर 13 महीनों की सज़ा

आंख मारने और फ्लाइंग किस देने पर 13 महीनों की सज़ा

14 साल की एक किशोरी ने 20 वर्ष के युवक के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई थी।

मुंबई की पोक्सो कोर्ट ने आंख मारने और फ्लाइंग कीस करने के मामले में आरोपी को 13 महीने की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने युवक को 15000 रूपए का दंड भी दिया है। 14 साल की एक किशोरी ने 20 वर्ष के युवक के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवाई थी।
किशोरी के पड़ोंस में रहता था युवक
किशोरी ने कोर्ट में बताया कि 29 फरवरी 2020 को वह अपनी बहन के साथ घूमने जा रही थी तब आरोपी युवक ने उसे आंख मार और फ्लाइंग कीस का इशारा किया। आरोपी उसके पड़ोस में ही रहता है और इसके पहले भी इस तरह की हरकत कर चुका है। पीड़िता की माता ने बताया कि मेरी बेटी ने कई बार मुझसे इस बारे में शिकायत की थी और मैंने आरोपी को इस बारे में फटकार भी लगाई थी लेकिन वह नहीं माना। 
कोर्ट ने कहा कीस का ईशारा सेक्सुअल ईशारा
इसके बाद मॉ ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। किशोरी की माता की शिकायत के बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। तब से आरोपी युवक जुडिशल कस्टडी में था। सुनवाई के दौरान किशोरी उसकी माता और जांच अधिकारी को गवाह माना गया। कोर्ट ने तीनों के बयान दर्ज करके बताया कि आंख मारना और फ्लाइंग कीस करना भी सेक्स्युअल ईशारा है। इस प्रकार के इशारों इशारों के माध्यम से युवक ने किशोरी का यौन उत्पीड़न किया है।hi