यदि आप सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट का कारोबार करते हैं तो जान लें 30 जून तक आपको क्या करना है...

यदि आप सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट का कारोबार करते हैं तो जान लें 30 जून तक आपको क्या करना है...

कारोबारी को समय के साथ चलना पड़ता है। यह देखना होता है कि उसके आसपास संसार में क्या कुछ बदल रहा है। यह बदलाव तकनीकी, नैसर्गिक, सामाजिक और आर्थिक हो सकते हैं। कारोबारी को यह भी देखना होता है कि कोई सरकारी नियम कानून ऐसे नए नहीं आ रहे हों, जिनका उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। आपको बता दें कि एक ऐसा ही बदलाव आने वाले दिनों में होने वाला है। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का कारोबार करने वाले देश में बहुत बड़ी संख्या में छोटे कारोबारी हैं। इन कारोबारियों के लिए 30 जून 2022 की तिथि काफी मायने रखती है।
जी हां, 1 जुलाई 2022 से एक बार फिर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर सरकार कड़ा रुख अपनाने वाली है। इसीलिए यदि आप सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि यदि आपके पास कोई भी स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसे 30 जून 2022 तक खत्म कर लें। सिंगल यूज प्लास्टिक के कारोबार ही नहीं अपितु उसके उपयोग से जुड़े हुए लोग भी जिनमें व्यक्तिगत लोगों के अलावा संस्थाएं भी शामिल हैं, उन्हें भी अपने पास पड़ा ऐसा कोई भी सामान जल्दी से उपयोग में लाकर खत्म करना है। इस संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने एक नोटिस भी जारी किया है। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का उत्पादन, भंडारण, वितरण, और इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों के लिए यह नोटिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि सीपीसीबी के नोटिस के मुताबिक 30 जून तक जिन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगने वाला है, उनमें प्लास्टिक की स्टिक से बने ईयर बड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के सामान, थर्मोकोल आदि शामिल हैं। इतना ही नहीं इसमें प्लास्टिक के कप, प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रो, कटलरी आइटम और मिठाई के डिब्बे आदि वस्तुएं भी शामिल हैं। 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर भी इसी सूची में आते हैं। सरसरी तौर पर निगाह डालें तो यह वह सारे आइटम हैं जो लघु उद्योग से जुड़े छोटे कारोबारी बनाते हैं और उनका वितरण करते हैं। ऐसे में सभी उत्पादकों, स्टॉकिस्ट, दुकानदारों, ई-कॉमर्स कंपनियों, स्ट्रीट वेंडर, मॉल, मार्केट, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, टूरिस्ट लोकेशन, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस कंपलेक्स, अस्पताल व अन्य संस्थाओं से जुड़े लोगों को अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि 30 जून की तारीख आ जाए और आपके पास ऐसा स्टॉक पड़ा रह जाए, जिसे आप बाजार में निर्धारित तिथि के बाद वितरित न कर सकें और आप को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ जाए।
स्मरण रहे कि प्रशासन सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर इतना कठोर रुख इसलिए अपनाने जा रहा है क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट ना आसानी से नष्ट होता है और ना ही उसे रीसायकल किया जा सकता है। देखा गया है कि प्लास्टिक पानी और भूमि में घुल कर उसे भी प्रदूषित करते हैं। दूसरी ओर वे जलीय जीवों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और नाली चौक करने का भी एक कारण बनते हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि इस कारोबार से जुड़े सभी छोटे व्यवसायी पूर्व योजना बनाकर समय सीमा के अंदर अपना आवश्यक काम पूरा कर लें।