परिवहन मंत्रालय ने की ड्राइविंग लायसंस के रिन्युयल के लिए की यह महत्वपूर्ण घोषणा

परिवहन मंत्रालय ने की ड्राइविंग लायसंस के रिन्युयल के लिए की यह महत्वपूर्ण घोषणा

मार्ग और सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा

भारत भर में कोरोना महामारी के कारण लोगों की हालत काफी खराब है। कोरोना के कारण ऑफिस, सरकारी कार्यालय कुछ भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहे है। जिसके चलते कई तरह के काम अटके पड़े है। सरकारी कार्यालयों में भी कोरोना की विभिन्न गाइडलाइंस के तहत मात्र आधे स्टाफ के साथ काम हो रहा था, जिसके चलते कई तरह के काम की गति काफी धीमी हो गई थी। इन सभी में आरटीओ का समावेश भी होता है। महामारी के कारण आरटीओ में भी मर्यादित संख्या के स्टाफ के साथ काम किया जा रहा था। जिसके चलते लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।   
(Photo : IANS)
आरटीओ में काम रुके होने के कारण जिन लोगों का लायसंस नहीं बना है या जिन लोगों का लायसंस एक्सपायर हो गया है, उन्हें काफी दिक्कत आ रही है। लोगों की इस समस्या को देखते हुये यूनियन ट्रांसपोर्ट मंत्रालय द्वारा एक बयान जारी कर 30 सितंबर तक सभी एक्सपायर ड्राइविंग लायसंस, व्हिकल रजिस्ट्रेशन और फिटनेश सर्टिफिकेट को रिन्यू कर दिया गया है। मतलब की किसी के भी लायसंस या अन्य सर्टिफिकेट की अवधि यदि इस समय काल के दौरान खतम हो जाती है तो भी वह दंड के पात्र नहीं होगा। 
हालांकि यह नियम मात्र उन दस्तावेज के लिए मान्य रहेगा, जिसकी अवधि फरवरी 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक के बीच खतम होगी। सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में इस नए नियम को लागू कर दिया गया है। केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम एक्ट 1988 के तहत सभी संबंधित दस्तावेजों कि वैधता 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। जिसके बाद सभी ऊपर अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। 
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