सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, 'सर्वाइवल मुश्किल है, प्रवासी मजदूरों पर ध्यान दें'

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, 'सर्वाइवल मुश्किल है, प्रवासी मजदूरों पर ध्यान दें'

नई दिल्ली, 13 मई (आईएएनएस)| उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र से कहा कि उसे विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा घोषित बंद के दौरान प्रवासी श्रमिकों के संबंध में कठोर वास्तविकताओं पर विचार करना चाहिए। जस्टिस अशोक भूषण और एम.आर शाह की खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषर मेहता से पूछा कि प्रवासी बिना पैसे या काम के कैसे जीवित रहेंगे? कुछ समय के लिए निर्वाह करना होगा .. आपको कठोर वास्तविकताओं पर विचार करना होगा।
शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की सरकारों से कहा कि वे महामारी के दूसरे लहर में फंसे प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए उठाए गए कदमों पर विवरण प्रस्तुत करें, जिससे औद्योगिक गतिविधियों को धीमा कर दिया गया है, जिससे उन्हें रोजगार का नुकसान हुआ और उन्हें कमाई नहीं हुई। पीठ ने जोर दिया कि घर लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों से निजी बस ऑपरेटरों द्वारा अत्यधिक किराया नहीं लिया जाना चाहिए और केंद्र को उनके परिवहन की सुविधा के लिए रेलवे को शामिल करने की संभावना तलाशनी चाहिए।
शीर्ष अदालत ने प्रवासी और श्रमिकों के लिए खाद्य सुरक्षा, नकदी हस्तांतरण, परिवहन सुविधाओं और अन्य कल्याणकारी उपायों को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों से दिशा-निर्देश मांगने वाले तीन कार्यकतार्ओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं। पीठ ने कहा कि वह गुरुवार शाम तक विस्तृत आदेश पारित कर देगी। पीठ ने कहा, "फिलहाल, हम समुदायिक रसोईघर पर दिशा-निर्देश देने के इच्छुक हैं, ताकि कोई भी भूखा न सोए।"
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि यह उन लोगों के परिवहन की सुविधा पर आदेश पारित करेगा जो अपने मूल स्थानों पर वापस जाने के इच्छुक हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह एनसीआर राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और अन्य राज्यों के लिए निर्देश जारी करेगी, पीठ उनसे याचिका में उठाए गए मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए कह सकता है। याचिकाकतार्ओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार महामारी के कारण परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने नौकरी गंवा दी है और उनके परिवारों की देखभाल के लिए पैसे नहीं हैं।
भूषण ने कहा कि निजी बस ऑपरेटरों द्वारा प्रवासी श्रमिकों से उनके मूल स्थानों की यात्रा के लिए अत्यधिक शुल्क लिया जा रहा है। पीठ ने कहा कि सरकारों को यह देखना चाहिए कि किसी को अपने मूल स्थानों पर वापस जाने के लिए अधिक शुल्क नहीं देना चाहिए और बिना पैसे वालों को पका हुआ भोजन या राशन उपलब्ध कराने का प्रावधान होना चाहिए।

(Disclaimer: यह खबर सीधे समाचार एजेंसी की सिंडीकेट फीड से पब्लिश हुई है. इसे लोकतेज टीम ने संपादित नहीं किया है.)