
एक ही पैनकार्ड पर रजिस्टर्ड सभी पेढियों का टर्न ओवर एक में ही माना जाएगा
By Loktej
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सरकार की ओर से टैक्सचोरी रोकने का प्रयास, 50 करोड़ से अधिक टर्नओवर हो तो बनाना पड़ेगा ई- इनवॉइस
केंद्र सरकार की ओर से टैक्स चोरों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी सिलसिले में हाल में ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने 50 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वालों के लिए ई-इनवॉइस बिल अनिवार्य कर दिया था। इसी नियम में अब आगे बढ़ते हुए सरकार ने यह फैसला किया है कि एक ही पैन कार्ड पर अलग-अलग रजिस्ट्रेशन वाली पेढियो का टर्न ओवर भी एक ही माना जाएगा। आगामी दिनों में यह निर्णय लागू किया जाएगा ऐसी संभावना है।
टैक्स बचाने के लिए कई लोग करते है जुगाड़
केंद्र सरकार की ओर से बीते दिनों किए गए जांच पड़ताल में पता चला कि कई लोग टैक्स बचाने के लिए एक ही पैन कार्ड के रजिस्ट्रेशन पर अलग-अलग पेढी बना लेते हैं। इस आधार पर कुछ लोग टैक्स की बचत भी कर लेते हैं। सरकार ने अब से 50 करोड रुपए से अधिक टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए ई- इनवॉइस अनिवार्य किया है और साथ ही एक ही पैन कार्ड पर अलग-अलग रजिस्टर्ड पेढी को एक ही मानने का फैसला किया है। अर्थात कि एक ही पैनकार्ड पर रजिस्टर्ड सभी पेढियों का टर्नओवर कुल मिलाकर 50 करोड़ से अधिक रहा तब व्यापारी को ई- इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। अन्यथा जीएसटी विभाग की ओर से ऐसे व्यापारियों पर कार्यवाही की जाएगी।
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