आयकर : अब से बैंक्वेट हॉल, अस्पतालों और उद्योगों में होते लें-दें पर भी है विभाग की नजर

आयकर : अब से बैंक्वेट हॉल, अस्पतालों और उद्योगों में होते लें-दें पर भी है विभाग की नजर

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक देश में 20,000 से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर रोक

इन दिनों आयकर विभाग कर चोरी करने वालों पर टेढ़ी नजर बनाकर रखी हुई है. अब विभाग ने बैंक्वेट हॉल, अस्पतालों और उद्योगों में कर चोरी को रोकने के लिए ऐसे लेनदेन की निगरानी करना शुरू कर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक देश में 20,000 से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन पर रोक है।

बीस हजार से अधिक नगद लेनदेन अमान्य

आपको बता दें कि आयकर विभाग के अनुसार किसी भी कार्य के लिए 20,000 से ऊपर का लेनदेन केवल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से अनिवार्य है। इसके अलावा, देश में कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से 2 लाख से ज्यादा नकद रुपये में नहीं ले-दे सकता है। इसके अलावा, कोई व्यक्ति किसी भी कर छूट का लाभ उठाने के लिए राजनीतिक दलों या पंजीकृत ट्रस्टों को नकद चंदा नहीं दे सकता है। आयकर विभाग अस्पतालों सहित कई संस्थानों और उद्योगों में नकद लेनदेन की जांच कर रहा है। आईटी विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की कि कई मामलों में, अस्पतालों जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं ने मरीजों को भर्ती करते समय रोगी के पैन कार्ड प्राप्त करने के नियम की अनदेखी की। गौरतलब है कि आयकर विभाग अब ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। आईटी विभाग अस्पतालों सहित निजी चिकित्सा सुविधाओं के लिए भारी नकद भुगतान करने वाले मरीजों को ट्रैक करने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के डेटा का उपयोग करने की योजना बना रहा है। अधिकारियों ने कहा कि आयकर विभाग वार्षिक सूचना विवरण जैसे डेटा का उपयोग यह जांचने के लिए कर रहा है कि क्या लोगों द्वारा दाखिल रिटर्न में कोई विसंगतियां हैं।
Tags: