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जीएसटी का मकड़जाल : ट्रांसपोर्ट के जरिये भेजे जाने वाले पार्सल भेजने पर मिलने वाली 750 रू छूट भी जाती रही!
By Loktej
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व्यापारियों को बिल पर आरसीएम के अनुसार जीएसटी देना होगा
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क विभाग ने हाल ही में परिवहन से संबंधित कानूनों में संशोधन किया है। जीएसटी कानून के मुताबिक अब तक अगर कोई सामान या पार्सल ट्रांसपोर्ट में भेजा जाता है और चार्ज 750 रुपये है तो बिल पर जीएसटी छूट दी जाती थी। लेकिन, अब इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। व्यापारियों को बिल पर आरसीएम के अनुसार जीएसटी देना होगा।
जीएसटी विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एफ के नए कानून के तहत कपड़ा व्यापारियों के लिए एक और कानून पारित करना होगा। अब तक, कपड़ा व्यापारियों को पार्सल भेजने पर जीएसटी शुल्क नहीं देना पड़ता था और इसका शुल्क 750 रुपये से कम था। हालांकि, कुछ स्थितियों में यह छूट 1500 रुपये के बिल पर दी गई थी। लेकिन, नए कानून के मुताबिक इस छूट को हटा दिया गया है और अब से व्यापारियों को भेजे गए सभी पार्सल पर जीएसटी देना होगा।
इस बारे में व्यापारियों का कहना है कि इस सरकारी कानून से व्यापारियों को एक और कानून का पालन करना होगा और उनका क्रेडिट आगे ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि पहले से ही उनका जीएसटी क्रेडिट अनुपयोगी हो रहा है, जबकि फिर से जीएसटी का भुगतान करने से अधिक पूंजी जाम हो जाएगा।
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