इतने करोड़ का कारोबार करने वाले को अब 1 अप्रेल से GST e-invoice बनाना अनिवार्य हो गया है, ये डेमो वीडियो देख लें

इतने करोड़ का कारोबार करने वाले को अब 1 अप्रेल से GST e-invoice बनाना अनिवार्य हो गया है, ये डेमो वीडियो देख लें

अगर आप व्यापार करते है या आप किसी भी तरफ कारोबार से जुड़े है ये खबर आपके लिए जरुरी साबित हो सकती है। सरकार द्वारा जारी नए अभिसूचना के अनुसार 20 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले कारोबारियों के लिए 1 अप्रैल 2022 से एक महत्वपूर्ण नियम लागू होगा। इस नए नियम के अनुसार, 20 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले व्यवसायों को 1 अप्रैल, 2022 से B2B लेनदेन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक चालान बनाना होगा।
आपको बता दें कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अनुसार, माल और सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत, व्यापार-से-व्यवसाय (बी 2 बी) लेनदेन के लिए 500 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए ई-चालान 1 अक्टूबर से अनिवार्य कर दिया गया था। जिसे 1 जनवरी, 2021 से 100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले लोगों के लिए बढ़ा दिया गया था। पिछले साल 1 अप्रैल से, 50 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियां बी 2 बी ई-चालान उत्पन्न कर रही थीं। अब इसे 20 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए बढ़ाया जा रहा है।
इसके साथ, 1 अप्रैल, 2022 से अधिक आपूर्तिकर्ताओं को ई-चालान जुटाने की आवश्यकता होगी। यदि चालान वैध नहीं है, तो उस पर लागू दंड के अलावा प्राप्तकर्ता द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया जा सकता है।

Related Posts