अगर आपका भी है इस बैंक में खाता तो जान लें आरबीआई की ये सुचना

अगर आपका भी है इस बैंक में खाता तो जान लें आरबीआई की ये सुचना

जानिए किस बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी महज 1,000 रुपये हुई तय

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए लक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड सोलापुर पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसे में इस बैंक के ग्राहकों के लिए कुछ सुचना जारी की गई है। इसमें से एक ये कि बैंक ग्राहकों के लिए उनके खातों से निकासी महज 1,000 रुपये तय की गई है। दरअसल रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत लगाए गए प्रतिबंध 12 नवंबर, 2021 को काम के घंटे बंद होने के बाद छह महीने तक लागू रहेंगे। इस दौरान प्रतिबंधों की समीक्षा की जाएगी।
आपको बता दें कि रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार लक्ष्मी सहकारी बैंक सेंट्रल बैंक की अनुमति के बिना कोई ऋण नहीं दे पाएगा या ऋण का नवीनीकरण नहीं कर पाएगा। साथ ही बैंक न तो कोई निवेश करेगा और न ही भुगतान के लिए कोई भुगतान या सहमति देगा। आरबीआई ने कहा कि विशेष रूप से, सभी बचत बैंकों या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल 1,000 रुपये से अधिक की निकासी की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे कहा कि आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों को बैंकिंग लाइसेंस के निरसन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करता रहेगा। बता दें कि इससे पहले भी आरबीआई ने महाराष्ट्र के यवतमाल में बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक पर इसी तरह के प्रतिबंध लगाए थे।
आरबीआई ने कहा कि ग्राहक के खाते से काटे गए कर्ज की किस्त को कुछ शर्तों के तहत निपटाने की अनुमति दी जा सकती है। इसके साथ ही बैंक ने साफ तौर पर कहा कि बैंक पर लगाए गए इन प्रतिबंधों को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करता रहेगा।
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