आयकर नियम : जल्द से जल्द दाखिल करें अपना आईटीआर वरना लगेगा इतना जुर्माना

आयकर नियम : जल्द से जल्द दाखिल करें अपना आईटीआर वरना लगेगा इतना जुर्माना

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कड़े किये नियम

देश के करदाताओं के लिए बहुत जरूरी खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइल नहीं करने के नियम कड़े कर दिए हैं. अब करदाताओं के पास टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं। अगर इस समय तक टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो आपको दोगुना भुगतान करना होगा।  यानी आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सिर्फ 30 का ही समय है।
आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है।  नए नियमों के मुताबिक, जिन लोगों ने आईटीआर फाइल नहीं किया है, उन्हें भी सोर्स पर ज्यादा टैक्स कलेक्शन देना होगा।  नए नियमों के मुताबिक 1 जुलाई 2021 से दंडात्मक टीडीएस और टीसीएस की दर को 5 से 10 फीसदी से बढाकर 10-20 फीसदीकर दिया. टीडीएस के नए नियमों के अनुसार, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206 एबी के तहत कर अधिनियम के तहत प्रावधान में प्रचलित दर से दोगुना या 5 प्रतिशत जो भी अधिक हो, उस पर टीडीएस लगाया जा सकता है।
ऐसे में नए नियम के मुताबिक अगर आप डबल टीडीएस से बचना चाहते हैं तो आपको अपनी जो भी आमदनी है उस पर रिटर्न भरना होगा, चाहे वह टैक्सेबल हो या नहीं।  इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति पिछले वर्ष या इस वर्ष 18 वर्ष का हो गया है और उससे पहले कर योग्य आय नहीं है। हालांकि, उनका आयकर रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि आयकर अधिनियम के अनुसार सभी व्यक्ति आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं चाहे वे वयस्क हों या नहीं।
गौरतलब है कि आयकर की यह धारा वेतनभोगी कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है।  साथ ही यह अनिवासी व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है।  हालांकि सरकार ने कमजोर और मध्यम वर्ग को राहत दी है। साथ ही यह प्रावधान उन करदाताओं पर लागू नहीं होता जिन्होंने पिछले 2 वर्षों में 50,000 से अधिक टीडीएस या टीसीएस नहीं कटा है।
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