लागू हो गया है गोल्ड होलमार्किंग का नियम, जानें क्या है इसमें खास

नियम का पालन नहीं करने पर हो सकती है एक साल की सजा या एक लाख तक का जुर्माना

देश भर में आज से सोने की खरीदी को लेकर कई तरह के नियम बादल जाने वाएल है। सरकार द्वारा गोल्ड हॉलमार्किंग के नियमों को लागू कर दिया गया है, जिसके चले यदि कोई भी हॉलमार्किंग के बिना किसी भी तरह के गहने बेचता है तो उसे 1 लाख तक का दंड या तो 1 साल की जेल की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा यदि कोई ज्वेलर हॉलमार्किंग के नियमों में ग्राहक के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी करेगा तो उसे बीआईएस के नियम के अनुसार ग्राहक को दुगना  हरजाना देना होगा। 
गोल्ड होलमार्किंग सोने की शुद्धता का सर्टिफिकेट है। सरकार के नए नियम के अनुसार, आज से मात्र 14 केरेट, 18 केरेट और 22 केरेट की शुद्धतावाले सोने की हॉलमार्किंग की जाएगी। बता दे की ज्वेलर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी सरकार ने ऑनलाइन और ऑटोमेटिक कर दिया गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार, भारत में लगभग 4 लाख ज्वेलर्स है, जिसमें से 35 हजार से अधिक बीआईएस सर्टिफाइड है। बता दे की अभी तक मात्र 40 प्रतिशत गहने ही हॉलमार्किंग वाले है। अधिकतर बड़े ज्वेलर्स तो खुद ही हॉलमार्किंग वाले गहने बेचते है। पर अब से सभी होलमार्किंग वाले गहने बेचने पड़ेंगे। 
बता दे की केंद्र सरकार ने नवंबर 2019 में ही सोने के गहनों के लिए गोल्ड हॉलमार्किंग के नियमों की घोषणा की थी। पर कोरोना महामारी के कारण इसकी समयमर्यादा 5 बार बढ़ाई जा चुकी थी। इस नियम के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यह है की जो सोना घर में पड़ा है उसका क्या होगा। तो इसका जवाब यह है की गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम के कारण पुराने गहनों की बिक्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।