उद्यमी पेट्रोल-डीजल की खरीदारी सी-फॉर्म से नहीं कर पाएंगे, बढ़ेगी लागत

उद्यमी पेट्रोल-डीजल की खरीदारी सी-फॉर्म से नहीं कर पाएंगे, बढ़ेगी लागत

सी-फॉर्म पर से खरीदी प्रोडक्ट्स को नहीं मिलेगी वैधता, उद्यमियों को पड़ेगा 18 प्रतिशत का बोज

भारत सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल की खरीदी पर एक नया अध्यादेश जारी किया गया है। जिसके कारण पेट्रोल-डीजल उद्यमीयों की चिंता में इजाफा हो गया है। सरकार के नए अध्यादेश के अनुसार अब से पेट्रोल और डीजल की खरीदी सी-फॉर्म के माध्यम से नहीं की जा सकेगी। जिसके कारण उद्यमीयों पर 18 प्रतिशत का बोज बढ़ेगा। 
सरकार द्वारा आय बढ़ाने के हो रहे है प्रयास
जीएसटी लागू होने के बाद सरकार द्वारा कई तरह के संशोधन किए गए है। एक संशोधन की पूरी तरह मिल नहीं पाती, तभी दूसरा संशोधन सामने आ जाता है। इसी तरह का एक और संशोधन सामने आया है, जिससे उद्यमीयों को काफी भारी आर्थिक मार पड़ी है। जानकारों का कहना है कि सरकार फिलहाल आय बढ़ाने के सभी प्रयास कर रही है। 
सी-फॉर्म पर से खरीदी नहीं मानी जाएगी वैध
एक तरफ जहां सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहती, वही दूसरी और पेट्रोल-डीजल या उससे जुड़ी किसी भी चीज को खरीदने के लिए सी-फॉर्म से वैध नहीं माना जाएगा। जिसके चलते उद्यमीयों को अब सीधा 22 प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा। अब तक व्यापारियों द्वारा सी-फॉर्म कि सहायता से मात्र चार प्रतिशत टैक्स देकर ही पेट्रोलियम प्रोडक्टस की खरीदी की जा सकती थी। सरकार के इस निर्णय के कारण आने वाले दिनों में अन्य चीजों की कीमत पर इसकी असर देखने मिलेगी ऐसी भी संभावना है। 
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