चैक बाउंस के मामले बढ़कर 35 लाख के पार हुए, सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित निपटान के लिये कसी कमर

35 लाख से अधिक हुये चैक बाउंस के केस, सुप्रीम कोर्ट ने की समिति की रचना

देश में चैक बाउंस के लगातार बढ़ रहे केसों ने काफी बड़ी चिंता उत्पन्न की है। इस चिंता का जल्द से जल्द निपटारा और चैक बाउंस के केसों के त्वरित निकाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति की रचना की है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने बताया कि पेंडिंग केसों के कुल केस के लगभग 60 प्रतिशत जीतने केस नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट के से जुड़े हुये है। 
सीजेआई बोबड़े कि अध्यक्षता में 5 जजों कि कानूनी बेंच ने इस लिए नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट कि धारा 138 के अंतर्गत फोजदारी केसों की त्वरित सुनवाई और चैक बाउंस के पेंडिंग केसों को तेजी से निपटाने के लिए इस समिति की रचना की है। 
यह समिति राज्य सरकार सहित अन्य भागीदारों के साथ मिलकर अलग अलग सूचनाओं पर ध्यान रखेगी और 3 महीने में सुप्रीम कोर्ट में अपना रिपोर्ट पेश करेगी। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग के अलावा अलग अलग केन्द्रीय मंत्रालय के अधिकारी भी इस समिति में शामिल होंगे। रिटायर्ड जज आरसी चौहान इस समिति की अध्यक्षता कर रहे है। इसके अलावा आरबीआई के गवर्नर द्वारा सूचित एक सदस्य भी उसमें समाविष्ट होगा। 
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