सूरत : अपनी मासूम बच्ची को तापी नदी में फैंकने वाली माँ की जमानत याचिका को अदालत ने किया खारिच

सूरत : अपनी मासूम बच्ची को तापी नदी में फैंकने वाली माँ की जमानत याचिका को अदालत ने किया खारिच

आरोपी माँ पर अपनी 18 दिन की बच्ची को तापी में फैंकने का आरोप

पिछले नवंबर में 13 दिन की बच्ची को तापी नदी में फेंक कर हत्या करने वाली आरोपी मां की जमानत याचिका को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कृति संजय त्रिवेदी ने खारिज कर दी।
मामले की जानकारी के अनुसार उन गांव में रहने वाली 40 वर्षीय शाहीनबेन पर रांदेर पुलिस ने 12-नवंबर की रात करीब आठ बजे अपनी 18 दिन की बच्ची को कथित तौर पर तापी नदी में फेंकने का मामला दर्ज किया था। रांदेर पुलिस ने आरोपी को 14 नवंबर 2021 को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया था। फिलहाल जेल में बंद आरोपी मां ने चार्जशीट दाखिल होने के बाद जमानत मांगी थी।
सुनवाई के दौरान आरोपी के बचाव में कहा गया कि आरोपी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए और गलत तरीके से अपराध में शामिल किया गया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने गर्भवती होने के बाद उसे प्रताड़ित किया। याचिकाकर्ता खुद लड़की को छोड़कर वॉशरूम गया लेकिन लड़की नहीं मिली तो सचिन ने जीआईडीसी में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी।
इसके विरोध में एपीपी जितेंद्र पारदीवाला ने जांच अधिकारी को एक हलफनामा सौंपते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ नवजात बच्ची की हत्या जैसे गंभीर अपराधों के पहले मामले की जांच चल रही है और आरोपी के जमानत से भागने या सबूत नष्ट करने की संभावना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दिया गया था।
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