सूरत : काकरापार के आसपास 2 किलोमीटर के एरिया में ड्रोन नहीं उड़ाने को लेकर जारी हुआ है अध्यादेश

सूरत : काकरापार के आसपास 2 किलोमीटर के एरिया में ड्रोन नहीं उड़ाने को लेकर जारी हुआ है अध्यादेश

सरकार ने संवेदनशील क्षेत्रों के जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है

काकरापार के आसपास 2 किमी के क्षेत्र में ड्रोन उड़ने पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई है। आंतरिक गतिविधियों की जानकारी अनाधिकारिक रूप से बाहर आने के कारण के डर से ड्रोन पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अभ्यास शुरू किया गया है।
आपको बता दें कि सरकार ने संवेदनशील क्षेत्रों के जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। एसओपी ने क्षेत्रों को अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की बात कही। इस बीच, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, काकरापार गुजरात में एक महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। काकरापार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपर जिलाधिकारी सूरत ने प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर काकरापार के आसपास 2 किलोमीटर के क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है। 
गौरतलब है कि वर्तमान में, प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। जनता से आने वाले सुझावों पर भी विचार किया जाएगा। इतना ही नहीं प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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