सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स की याचिका से टोरेन्ट पावर उपभोक्ताओं के बचाए गए 311.11 करोड़ रुपये

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स की याचिका से टोरेन्ट पावर उपभोक्ताओं के बचाए गए 311.11 करोड़ रुपये

जीईआरसी में टोरेंट पावर लिमिटेड की टैरिफ याचिका के खिलाफ चैंबर और सूरत सिटीजन काउंसिल द्वारा उठाई थी आपत्ति

टोरेंट पावर के एफपीपीपीए में 84 पैसे प्रति यूनिटवृद्धि की याचिका गुजरात ऊर्जा नियामक आयोग ने खारिज कर दिया
दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष आशीष गुजराती ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि चैंबर के इतिहास में पहली बार किसी बिजली शुल्क याचिका का सीधा विरोध किया गया है। टोरेंट पावर लिमिटेड द्वारा वर्ष 20122-23 के टैरिफ की मंजूरी के लिए  दायर टैरिफ याचिका  के ‌खिलाफ चैंबर और सूरत नागरिक परिषद ने  संयुक्त रूप से आपत्ति जताई थी और वह सफल रही है। इससे पुर्व हर बार बिजली शुल्क याचिका का विरोध करने की भूमिका सूरत सिटीजन काउंसिल द्वारा अकेले ही निभाई जाती थी । 
टोरेंट पावर लिमिटेड ने अपनी टैरिफ याचिका संख्या 2034/2021 के माध्यम से गुजरात ऊर्जा नियामक आयोग से अनुरोध किया कि (1) एफपीपीपीए की दर प्रति युनिट 2.22 रुपिया बढ़ाने की मांग की गयी थी जो मौजूदा रेट से 84 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा थी। (2) 4.5 प्रतिशत के वितरण नुकसान को मंजूरी देना। (3) सूरत वितरण क्षेत्र के बिजली खरीद मूल्य की खरीद के लिए याचिका (4) नियामक शुल्क के रूप में 17 पैसे प्रति यूनिट, दो साल के लिए चार्ज करने की अनुमति और (5) 50 पैसे के अतिरिक्त ग्रीन टैरिफ को मंजूरी देना आदि।
टोरेंट की उपरोक्त सभी मांगों का चैंबर द्वारा विरोध किया गया था और चैंबर द्वारा गुजरात ऊर्जा नियामक आयोग को लिखित विरोध में कहा गया था कि (1) एफपीपीपीए दर में कोई वृद्धि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि टोरेंट पावर लिमिटेड द्वारा मांग की गई बिजली खरीद लागत प्रतिस्पर्धी स्रोतों द्वारा नहीं हुई है। (2) टोरेंट पावर लिमिटेड सूरत के पिछले साल के वितरण नुकसान के लिए प्राप्त आंकड़ों से अधिक वितरण हानि की अनुमति नहीं देगा। (3) टोरेंट पावर लिमिटेड द्वारा अपनी याचिका में प्रस्तुत बिजली खरीद मेट्रिक्स सबमिट किया है उसको बदलना होगा और जिसमें अक्षय ऊर्जा स्रोतों से अपनी कुल बिजली खरीद बढ़ाने की मांग चैंबर ने की थी।
चैंबर द्वारा दायर उपरोक्त आपत्तियों के आधार पर जीईआरसी ने दिनांक 31 मार्च 2022 को जारी आदेश द्वारा चेम्बर के समस्त निर्देशों को आदेश में सम्मिलित किया गया है जो इस प्रकार है।
(1) टोरेंट पावर लिमिटेड - सूरत की एफपीपीपीए की 2.22 रुपये की मांग के सामने रुपये 1.48 का दर मंजुर किया गया है। (2) टोरेंट पावर लिमिटेड की वितरण हानि की 4.5 प्रतिशत मांग के सामने केवल 3.54 प्रतिशत हानि स्वीकृत की गई है। (3) जीईआरसी ने टोरेंट की बिजली खरीद मेट्रिक्स में बदलाव का सुझाव दिया है और अक्षय स्रोतों से अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 17 प्रतिशत तक खरीदने का आदेश पारित किया है , टोरेंट की टैरिफ याचिका में यह आंकड़ा 13 प्रतशित था, जिसे चैंबर ने बढ़ाने की मांग की थी। 
अंत में चैंबर द्वारा चुनौती दी गई टोरेंट की टैरिफ याचिका के कारण गुजरात ऊर्जा नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टोरेंट पावर लिमिटेड सूरत की वार्षिक राजस्व आवश्यकता को रु 311.11 करोड कम किया है। टोरेंट पावर लिमिटेड ने अपनी याचिका में सूरत डिस्ट्रीब्युशन एरिया के लिए  वार्षिक राजस्व 2379.92 रुपये कीआवश्यकता की मांग की थी। जिसके एवज में जीईआरसी ने रु. 2068.82 करोड मान्य रखे है। इस प्रकार चैंबर के हस्तक्षेप से सूरत के टोरेंट पावर लिमिटेड के ग्राहकों को 311.1 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
Tags: