सूरत : प्लास्टिक से बने स्टीक, झंडा, ग्लास सहित चीजों पर प्रतिबंध, मनपा का फैसला

शहर में नए ट्रैफिक सर्कल विकसित करने का निर्णय अब आईलेंड कमेटी करेंगी

शहर में प्लास्टिक के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए पालिका सख्त कानून लागू कर रही है। जीवन जरूरी हर चीजों में प्लास्टिक का उपयोग अनिवार्य हो गया है, ऐसे संजोग में पालिका केंद्र सरकार ने मार्चा 2021 में जारी किए नोटिफिकेशन को लागू करेगी। 75 माइक्रोन से जाड़ा प्लास्टिक में से बने बेग का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा। फिलहाल 50 माइक्रोन से ज्यादा की प्लास्टिक बैग का उपयोग किया जाता है। स्थायी समिति चेयरमेन ने कहा कि 1 जुलाई से 2022 से 120 से 120 माइक्रोन से ज्यादा की प्लास्टिक बैग का उपयोग कर सकेंगे। यह बैग रिसाइकल प्लास्टिक से बनी होनी चाहिए। इसके अलावा प्लास्टिक से बने स्टीक, झंडा, आइस्क्रीम, प्लेट, कप, ग्लास पर प्रतिबंध लगाया गया है।
शहर में नए ट्रैफिक सर्कल विकसित करने का निर्णय अब आईलेंड कमेटी करेंगी
पब्लिक प्राइवेट पार्टरनरशिप के तहत ट्रैफिक आइलेंड और सर्कल विकसित करने के लिए हयात सभी नीतियों को रद्द करके नई नीति मंजूर की गई है। स्थायी समिति अध्यक्ष परेश पटेल ने बताया कि किसी भी जगह के लिए किए से ज्यादा संस्था आवेदन करने पर उसकी मंजूरी के लिए मेयर, स्थायी चेयरमेन और अधिकारियों की सात व्यक्तियों की आइलेंड समिति बनाई गई है। यह समिति प्रेजन्टेशन और डिजाइन देखकर सर्कल किसे आवंटित किया जाए इसको लेकर आखिरी निर्णय करेंगी। हर संस्था को पालिका में सिक्युरिटी डिपॉजिट भरनी पड़ेगी। आईलेंड पांच से दस साल के लिए आवंटित किया जाएगा। फिलहाल जो सर्कल आवंटित किया गया है उसकी अवधि खत्म होने पर नई नीति के मुताबिक आवंटित किए जाएंगे।
मस्कति में जेनरिक दवा का स्टोर किराये से चार करोड की आय
मस्कति अस्पताल में जेनरिक दवा का स्टोर को किराये से देकर पालिका को चार करोड़ की आय मिलेगी। स्मीमेर में स्टॉल आवंटित प्रक्रिया शुरू है। स्थायी चेयरमेन ने कहा कि दोनों अस्पतालों में जेनरिक दवा स्टोर से पालिका को दस करोड़ की आय होगी। मस्कति और स्मीमेर में जेनरिक दवा को प्रोत्साहन देने के लिए चिकित्सकों के साथ बैठक की जाएगी।

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